क्या परिवार के सदस्य गवाह बिक्री विलेख समझौते कर सकते हैं


सवाल

मेरे पास एक 'बिक्री विलेख समझौता' है जिसमें बेचने वाले ने अपने ही परिवार के सदस्यों (मां और भाई) को गवाह बनाया है। समस्या यह है कि गवाहों में से एक भाई की उम्र केवल 16 वर्ष है। इसके अलावा, समझौता 500 और 5 रुपये के स्टांप पेपर पर है, लेकिन हस्ताक्षर केवल 5 रुपये वाले कागज पर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कानूनी रूप से ऐसे दस्तावेज की कोई मान्यता है या यह भविष्य में रद्द हो सकता है?

उत्तर (2)


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जी नहीं, यह दस्तावेज कानूनी रूप से बहुत कमजोर है और इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यद्यपि परिवार का सदस्य गवाह बन सकता है, लेकिन एक 'नाबालिग' (Minor) का गवाह बनना और स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर का तरीका इस एग्रीमेंट को संदिग्ध बनाता है।

कानून के अनुसार, किसी भी अनुबंध या एग्रीमेंट का गवाह बनने के लिए व्यक्ति का बालिग यानी 18 वर्ष से ऊपर का होना अनिवार्य है। चूंकि एक गवाह की उम्र 16 साल है, वह 'भारतीय संविदा अधिनियम' (Indian Contract Act) के तहत 'अनुबंध करने में सक्षम' (Competent to Contract) नहीं है। इसलिए, उसकी गवाही कोर्ट में मान्य नहीं होगी।

जहां तक परिवार के सदस्यों (मां और भाई) का सवाल है, कानून उन्हें गवाह बनने से नहीं रोकता। लेकिन, वे 'हितबद्ध गवाह' (Interested Witnesses) माने जाते हैं। अगर कल को कोई विवाद होता है, तो कोर्ट यह मान सकता है कि उन्होंने अपने बेटे/भाई के पक्ष में झूठी गवाही दी है। इसलिए हमेशा 'स्वतंत्र गवाह' (Independent Witness) रखना बेहतर होता है जो परिवार से न हो।

तीसरी और सबसे बड़ी गलती हस्ताक्षर की है। नियम यह है कि एग्रीमेंट के हर पन्ने पर पार्टियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर मुख्य 500 रुपये के स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर नहीं हैं और केवल 5 रुपये के कागज पर हैं, तो यह माना जा सकता है कि मुख्य कागज को बाद में बदला गया है। यह दस्तावेज की 'वैधता' (Validity) को खत्म कर सकता है।

मेरी सलाह है कि आप इस एग्रीमेंट को तुरंत रद्द करके एक नया एग्रीमेंट बनवाएं। नए एग्रीमेंट में दो बालिग और स्वतंत्र गवाहों (जैसे पड़ोसी या दोस्त) से हस्ताक्षर करवाएं और सुनिश्चित करें कि सभी पन्नों पर हस्ताक्षर हों।

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कोई भी व्यक्ति, संबंधित या किसी दस्तावेज का गवाह नहीं हो सकता है। केवल समझौते के पक्षकार ही गवाह नहीं हो सकते। एक नाबालिग एक समझौते का गवाह हो सकता है। एक गवाह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक कारण में पार्टियों के बीच तथ्यों के अपने ज्ञान के रूप में जमा करता है।


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