कोई कोर्ट नोटिस लेने मना दे कोर्ट क्या


सवाल

कोई कोर्ट का नोटिस लेने से मना कर दे तो कोर्ट क्या करती है या फिर जितनी बार नोटिस भेजे हर बार लेने से इंकार कर दे तो क्या होगा क्या कोई तरीका है पार्टी को कोर्ट बुलवाने का या फिर वारंट जारी करता है कोर्ट

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आपका प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा जारी कोर्ट का नोटिस लेने से मना कर दे तो कोर्ट क्या करती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोटिस का मतलब सिविल कार्यवाही से है और वारंटी आसमन का मतलब आपराधिक कार्यवाही से यदि आपने नोटिस लेने से मना किया है और नोटिस देने वाले व्यक्ति ने आपका इंक्वायरी का कारण यह लिख दिया है कि प्राप्तकर्ता ने नोटिस लेने से मना किया तो न्यायालय की दृष्टि में आप पता मिला पर्याप्त मानी जाएगी जबकि भारतिया संबंध में आप इनकार नहीं कर सकते उसमें पुलिस को हर हाल में भारतीय समन की तामील करानी होती है और यदि न्यायालय ने नाप पर नोटिस की तामील मान लिया है तो वह आपके विरुद्ध उस मुकदमे में जो न्यायालय में लंबित है एक पक्षी रूप से अग्रसारित कर देगा और आपका अफसर समाप्त हो जाएगा


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