किसी बिल्डर के खिलाफ शिकायत कैसे दर्ज करें
सवाल
उत्तर (1)
हाँ, यदि बिल्डर ने आपको घर का कब्ज़ा देने में देरी की है, निर्माण की गुणवत्ता खराब है, या आपसे तय राशि से अधिक पैसे मांगे हैं, तो आप उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका रेरा (RERA) अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करना है।
रेरा (RERA) में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
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ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं: हर राज्य की अपनी रेरा वेबसाइट होती है (जैसे यूपी रेरा, महारेरा, दिल्ली रेरा)। आपको अपने राज्य की आधिकारिक रेरा वेबसाइट पर जाकर 'शिकायत दर्ज करें' (Registration of Complaint) विकल्प चुनना होगा।
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विवरण भरें: आपको अपना नाम, बिल्डर का नाम, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी शिकायत का पूरा विवरण देना होगा।
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दस्तावेज अपलोड करें: आपको आवंटन पत्र (Allotment Letter), भुगतान की रसीदें और बिल्डर के साथ हुए एग्रीमेंट की कॉपी अपलोड करनी होगी।
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फीस का भुगतान: शिकायत दर्ज करने के लिए एक सरकारी फीस देनी होती है, जो अलग-अलग राज्यों में 1000 से 5000 रुपये तक हो सकती है।
रेरा के अलावा आपके पास दो और महत्वपूर्ण विकल्प हैं:
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उपभोक्ता अदालत (Consumer Court): यदि आपकी समस्या 'सेवा में कमी' से जुड़ी है, तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत कर सकते हैं। यहाँ आप न केवल अपना पैसा वापस मांग सकते हैं, बल्कि मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे (Compensation) का दावा भी कर सकते हैं।
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क्रेडाई (CREDAI): यह बिल्डरों की एक संस्था है। यदि आपका बिल्डर इसका सदस्य है, तो आप उनकी वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं। वे एक मध्यस्थ (Mediator) के रूप में मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं।
मेरी सलाह है कि शिकायत दर्ज करने से पहले अपने बिल्डर को एक औपचारिक कानूनी नोटिस (Legal Notice) जरूर भेजें। कई बार नोटिस मिलते ही बिल्डर कार्रवाई के डर से समस्या का समाधान कर देते हैं। यदि आप कब्ज़ा पाने में देरी के लिए केस कर रहे हैं, तो आप रेरा के तहत देरी की अवधि के लिए ब्याज (Interest) की मांग भी कर सकते हैं।
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