आवास जमीन का दखिल खरीजो


सवाल

क्या और जमीन का दखिल खरिज होता है? मेरे ख़रीदने से पहले वो प्लॉट अवासिया था तो क्या उसे दखिल खड़ी के लिए हम लागू कर सकते हैं जिसे मैंने प्रति खरीद किया है वह जनरल की जमीन है। एससी/एसटी की नहीं है। क्या मैं दखिल खरिज के लिए लागू कर सकता हूं

उत्तर (3)


252 votes

उपर्युक्त प्रश्न पर कृपया ध्यान दें कि यदि भूमि नगर निगम में है तो उनके नामांतरण की कोई आवश्यकता नहीं है और यदि आप नामांतरण के लिए आवेदन करते हैं तो नामांतरण के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अगर जमीन ग्राम सभा में है तो नामांतरण आवेदन तत्काल दाखिल करें। यह बहुत महत्वपूर्ण/आवश्यक है क्योंकि यदि सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया है तो केवल शीर्षक धारक ही भूमि के मुआवजे के लिए पात्र है।

310 votes

हां, संपत्ति कृषि और आवासीय न होने पर भी आपको म्यूटेशन करवाना होगा..आपको यह देखना होगा कि संपत्ति लखनऊ विकास प्राधिकरण या किसी अन्य शहर विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आती है या नहीं


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