क्या गैर-आदिवासी व्यक्ति आदिवासी की जमीन खरीद सकता है या लीज पर ले सकता है


सवाल

मैं बोइसर पूर्व में एक आदिवासी जमीन खरीदना चाहता हूं। क्या कानूनन किसी गैर-आदिवासी के लिए आदिवासी की जमीन खरीदना संभव है? यदि खरीदना मुमकिन नहीं है, तो क्या मैं इसे पच्चीस या निन्यानवे साल के लिए पट्टे यानी लीज पर ले सकता हूं? कृपया मुझे बताएं कि इसके लिए अधिकतम कितने वर्षों का समझौता किया जा सकता है?

उत्तर (2)


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कानूनी तौर पर, एक गैर-आदिवासी व्यक्ति के लिए आदिवासी की जमीन खरीदना बहुत मुश्किल और जटिल प्रक्रिया है। बोइसर, महाराष्ट्र में आता है, इसलिए यहां 'महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966' (Maharashtra Land Revenue Code) की धारा 36 और 36A लागू होती है। इन धाराओं के तहत, आदिवासी जमीन को किसी गैर-आदिवासी को बेचना या हस्तांतरित करना प्रतिबंधित है ताकि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

आप सीधे तौर पर यह जमीन नहीं खरीद सकते। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो आपको पहले जिला कलेक्टर (Collector) और राज्य सरकार (State Government) से विशेष पूर्व-अनुमति लेनी होगी। यह अनुमति मिलना बहुत कठिन होता है और आमतौर पर तभी मिलती है जब कोई आदिवासी खरीदार उपलब्ध न हो या जमीन किसी विशेष औद्योगिक उद्देश्य के लिए हो।

जहां तक जमीन 'पट्टे' (Lease) पर लेने का सवाल है, कानून इसे भी एक तरह का हस्तांतरण (Transfer) ही मानता है। 99 साल या 25 साल की लीज वास्तव में बिक्री के बराबर ही मानी जाती है। कानून के मुताबिक:

  1. 5 साल तक की लीज: इसके लिए आपको जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

  2. 5 साल से अधिक की लीज: अगर आप 25 या 99 साल के लिए जमीन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए कलेक्टर के साथ-साथ राज्य सरकार की मंजूरी भी अनिवार्य है।

बिना सरकारी मंजूरी के किया गया कोई भी समझौता या लीज डीड 'शून्य' (Void) मानी जाएगी और सरकार जमीन को वापस आदिवासी मालिक को लौटा देगी। इसलिए, किसी भी तरह का पैसा देने से पहले आप एक स्थानीय वकील के जरिए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करें और देखें कि क्या सरकार अनुमति देने को तैयार है।

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आपके प्रश्न के अनुसार, आदिवासी भूमि का कोई भी अधिवास गैर-आदिवासी को किसी भी तरह से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है अर्थात उपहार, बिक्री, विनिमय, बंधक पट्टे या अन्यथा ऐसे गैर-आदिवासी के आवेदन को छोड़कर और कलेक्टर की पिछली मंजूरी के अलावा पांच साल से अधिक की अवधि के लिए पट्टे या बंधक का मामला नहीं है और अन्य सभी मामलों में कलेक्टर और राज्य सरकार के पिछले अनुमोदन की आवश्यकता है। आपके मामले में, यदि आप 99 या 25 साल के लिए उक्त जमीन को लीज पर लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपको कलेक्टर के साथ-साथ राज्य सरकार से पिछली मंजूरी लेनी होगी।


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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