जिला अधिकारी ने प्रॉपर्टी फाइल 2 वर्ष पुरानी होने के कारण उसको नष्ट कर दिया मैं क्या करूं


सवाल

मैं अतुल कुमार सिंह जिला हाथरस उत्तर प्रदेश से हूं मैं एक 85 % दिव्यांग हूं मैंने मृतक आश्रित पेंशन प्राप्त करने के लिए जिला रामपुर में एसपी कार्यालय में आवेदन किया था वहां से पता चला मेरे स्वर्गीय पिता की पेंसिल संबंधित फाइल नहीं मिल रही है फिर हमने जनसुनवाई के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई थी जिला रामपुर के सीओ साहब ने एसपी रामपुर को आख्या दी कि इनके पिता की पेंशन संबंधित फाइल को शीघ्र ही ढूंढ कर पिंकी पेंशन को स्वीकृत किया जाए तथा थोड़े दिन बाद जब सी ओ साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि 32 वर्ष पुरानी होने के कारण फाइल तो नष्ट कर दी गई है लेकिन आप इलाहाबाद हाई कोर्ट से आर्डर करवा लेतो आप की पेंशन को स्वीकृति कर दिया जाएगा क्या हाई कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर हो सकता है इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा और साथ ही इलाहाबाद में कोई अच्छा वकील हो तो उससे संपर्क करवाएं

उत्तर (2)


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हेलो अतुल साहब आप इस केस में हाई कोर्ट से डायरेक्शन करा सकते हैं जिसमें की आपके पिताजी की जो फाइल नहीं मिल रही है तो इस स्थिति में आपकी कोई गलती नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से गलती है भाई को डायरेक्ट कर देगा और आप की पेंशन जो भी बन रही है बुआ को रिलीज कर दी जाएगी धन्यवाद


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