सर मुझे बताए क्या तलाक सिलसिले कोम्पन


सवाल

सर, मुझे ये बताए कि क्या तलाक के सिलसिले में जो कोम्पनसेसन /मेनटेनेन्स पति द्वारा पत्नी को और बच्चों को दिया जाता है तो यह कानून क्या केवल सरकारी नौकरी करने वाले पुरुषों पर ही लागू है या प्राइवेट कौनटैक्टर के अंतर्गत काम करने वाले पर भी लागू है।

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जैसा कि आपने कहा तलाक का मुकदमा फाइल करने के बाद खर्चा पति की तरफ से पत्नी को दिया जाता है या कह दो मेंटेनेंस जो है तगत हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 24 में वह सभी महिलाओं को मिलता है इसमें किसी प्रकार का नहीं होता कोई भी भेदभाव नहीं होता चार सरकारी और प्राइवेट हो या कॉन्ट्रैक्टर और चाय मजदूर वह सभी को देना होता है और सभी महिलाओं का अधिकार उस पर होता अगर कोई यह कहता है कि और सरकारी लोगों पर लागू होता प्राइवेट कंस्ट्रक्टर पर नहीं होता तो यह गलत


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