मेरी पत्नी ने तलाक लेने का केस लगाया ह


सवाल

मेरी पत्नी ने तलाक लेने का केस लगाया है पर में तलाक नहीं चाहता हूं क्योंकी मेरा ०४ साल का बच्चा है जो मेरे साथ ही है में केस नही लड सकता मेरे पास इतने पेसे नही है । मुझे सरकारी वकील कहां से मिलेगा मैं एक पैर से विकलांग हूं और श्रम पंजीयन भी हैं ।और तलाक का केस कैसे खारिज करवा सकता हूं

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हिंदू मैरिज एक्ट के धारा तेरा नंब 13 के अंतर्गत अगर पति और पत्नी मैं से कोई एक तलाक चाहता हो और दूसरा नहीं तो निवेदक ( जो इंसान तलाक चाहता हो) को कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा :

की उसके पति या पत्नी का किसी और के साथ अनैतिक संबंध है

या उसे कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी है जिसकी जानकारी निवेदक को शादी से पहले नहीं दी गई थी

या वह घर का ध्यान नहीं रख पा रहा है

या वह सन्यास ले चुका है

या वह निवेदक के साथ दूर व्यवहार करता है

आप के केस में आपकी पत्नी आपके खिलाफ तलाक की अर्जी कोर्ट मी दर्ज कर चुकी है इसीलिए अगर आप तलाक नहीं चाहते तो आपको यह केस कोर्ट मेही लड़ना होगा. अगर आपकी पत्नी बताए गए व्यवहार ओं से एक भी चीज कोर्ट में साबित करती है तो उसे तलाक दे दिया जाएगा.

अगर आप वकील का खर्चा नहीं उठा सकते तो भारत सरकार ने बिना कोई शुल्क के वकील की भी सुविधा उपलब्ध की है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप अपने नजदीकी न्यायालय मी इसकी अर्जी दे.


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