पति द्वारा आपसी सहमति से तलाक के दूसरे प्रस्ताव में देरी
सवाल
उनका कहना है कि उनके पास समय नहीं है और उनकी नौकरी चली जाएगी। मैं उनसे भत्ते की भी मांग नहीं कर रही, लेकिन मैं तलाक चाहती हूं। मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर (1)
इस मुद्दे का उत्तर देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी को ध्यान में रखना आवश्यक है: -
13B पारस्परिक सहमति से तलाक -
हिंदू दंपत्ति के बीच पारस्परिक सहमति तलाक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13बी के तहत शासित है।
पारस्परिक सहमति से तलाक का विवरण: -
धारा 13 बी में कहा गया है कि दोनो पक्ष संयुक्त रूप से शादी के विघटन के लिए एक याचिका जिला न्यायालय में तलाक के आदेश के लिए इस आधार पर दायर कर सकते है कि वे,
एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए अलग रह रहे हैं,
एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं और
पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है कि विवाह को भंग किया जाना चाहिए।
न्यायालय दोनो पक्षों के संयुक्त वक्तव्य को दर्ज करेगा और अपने विवाद को हल करने के लिए दोनो को 6 महीने का समय देते हुए पहला प्रस्ताव पारित करेगा। हालांकि, यदि दोनो पक्ष निर्धारित समय के भीतर मुद्दों को हल करने में असमर्थ रहते हैं, तो न्यायालय तलाक का आदेश पारित कर देगा। इसलिए, पारस्परिक सहमति से तलाक में 6-7 महीने लगते हैं।
दोनों पक्षों के दूसरे प्रस्ताव पर उप-धारा (1) में निर्दिष्ट याचिका की प्रस्तुति की तारीख के छह महीने से 18 महीनों के बीच, अगर याचिका वापस नहीं ली जाती है, दोनों पक्षों की सुनवाई और जांच करने के बाद अदालत यदि संतुष्ट हो जाती है, और वह शादी को वैध और याचिका में दिए गए दृढ़ कथन को सही मानते हुए, तत्काल प्रभाव के साथ शादी को भंग घोषित करके एक तलाक का आदेश पारित करती है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13-बी का करीबी पठन, यह स्पष्ट करता है कि पारस्परिक सहमति से तलाक केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है अगर दोनों पक्ष पहले और दूसरे प्रस्ताव के समय पर स्वेच्छा से उपस्थित हो।
यदि वह एक वक्तव्य देने या अदालत के सामने पेश होने में देरी कर रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में न तो आप और न ही अदालत उसे पेश कर बयान के लिए मजबूर कर सकती है।
हालांकि, इस स्तर पर आप केवल 18 महीनों (अधिकतम) तक स्थगन ले सकते हैं और इस बीच आप अदालत से बाहर आपके पति को अदालत में बयान के लिए समझाने का प्रयास कर सकते हैं।
सभी प्रयासों को करने के बाद भी, यदि आपका पति उपस्थित होने के लिए सहमत नहीं है, तो आपके लिए उपलब्ध विकल्प अनुसार याचिका वापस ले कर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत वर्णित आधारों के अनुसार एक याचिका दायर करना है।
कृपया हमें और अधिक विवरण और कार्रवाई के लिए संपर्क करें।
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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।
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