तलाक हो या खारचा।या बचे मेरे पास रहे।


सवाल

मैम मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं।दो बच्चे एक 8साल दसरा 1साल का।मेरे पति का चक्कर चल रहा 5साल पहले वि ये किये उन्हें आदत हो गई ह ऐसा लगता है जिस्की वाज से घर झगड़ा या हाथ उठा एच.बचोन पर वि ध्यान नहीं देते.बात बात पे घर से निकलने की धामकी देते ह.मन कर्ता ज तो खारचा देते ज या नहीं तो जाने देते हैं। बच्चन के करण लेकिन अब मुझे तलाक के अलवा कोई राष्ट्र नहीं दिख रहा ज.हिन्दू

उत्तर (3)


141 votes

हैलो पहले आप घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं और धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपने और अपने नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण के लिए शिकायत कर सकते हैं। अभी आपको तलाक लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तथ्यों से ऐसा लगता है कि आपको अपने और अपने बच्चों के लिए घरेलू हिंसा और रखरखाव (खर्चा) से सुरक्षा की आवश्यकता है, तलाक के बारे में आप बाद में सोच सकते हैं।

250 votes

मैम आप पहले तलाक का केस फाइल करे सेक्शन 13 में और उसके साथ साथ खार ही का भी केस फाइल करे 125crpc में साथ में दोनो बच्चों का भी केस आपके साथ ही डाल जाएगा और उसके बुरे आपके पति को आपको और आपके बच्चों का खर्चा देना ही पडेगा। अगर आपको केस फाइल करना है तो एपी एमजेएसई से संपर्क कर सकती है मेरी प्रोफाइल पर जकार...


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