क्या मैं तलाक के बिना फिर से शादी कर सकता हूँ


सवाल

क्या मैं तलाक के बिना फिर से शादी कर सकता हूँ?

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बिना तलाक़ के दूसरी शादी करना या फिर अपने पति/ पत्नी के जीवन काल में बिना तलाक़ के दूसरा विवाह करना भारतीय दंड सहिंता के अनुसार द्विविवाह कहा जाता है। द्विविवाह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक जुर्म की श्रेणी में रखा गया है और पीड़ित भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकता है। यहाँ तक की हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत ऐसे विवाह को अवैध माना जाता है। भारतीय दंड सहिंता की धारा आपके आंकलन के लिए निचे पुन: उत्पन्न की गयी है:

धारा 494: पति या पत्नी के जीवनकाल के दौरान फिर से शादी करना- जो कोई भी पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी स्थिति में विवाह करेगा जिसमें पति या पत्नी के जीवनकाल में विवाह करना अमान्य होता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

अपवाद- लेकिन इस खंड में कुछ अपवाद हैं यानी यह अनुभाग विवाह के लिए लागू नहीं होगा जहां-

· ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसके विवाह या पत्नी के साथ विवाह को सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया है;

· कोई भी व्यक्ति जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन के दौरान शादी का अनुबंध करता है, अगर इस तरह के पति या पत्नी, बाद के विवाह के समय, सात साल की अवधि के लिए निरंतर अनुपस्थित हो; और

· ऐसे व्यक्ति द्वारा जिंदा होने की कोई खबर नहीं मिली हो।


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