क्या आपसी सहमति से तलाक की अर्जी के बाद पत्नी पति के घर में रह सकती है


सवाल

मैंने अपने पति के साथ मिलकर कोर्ट में 'आपसी सहमति से तलाक' (Mutual Consent Divorce) की अर्जी दाखिल की है। मैं जानना चाहती हूं कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, क्या तब तक मुझे कानूनी तौर पर अपने पति के घर में रहने का अधिकार है या मुझे घर छोड़ना होगा?

उत्तर (3)


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यह एक तकनीकी कानूनी सवाल है जिसे आपको बहुत सावधानी से समझना होगा। इसका जवाब 'हां' है, लेकिन इसमें कुछ 'शर्तें' जुड़ी हुई हैं।

कानूनी तौर पर, जब तक तलाक की डिक्री (Final Decree) नहीं मिल जाती, तब तक आप कानूनन पति-पत्नी हैं और एक पत्नी के रूप में आपको ससुराल में रहने का पूरा अधिकार (Right to Residence) है। केवल तलाक की अर्जी दाखिल करने से आपका यह अधिकार खत्म नहीं होता, बशर्ते आपने 'समझौता पत्र' (MOU) में घर छोड़ने का लिखित वादा न किया हो।

हालांकि, 'हिंदू विवाह अधिनियम' की धारा 13-बी के तहत आपसी तलाक के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि पति-पत्नी कम से कम एक साल से 'अलग रह रहे हों' (Living Separately)। यहां 'अलग रहने' का मतलब हमेशा अलग घर होना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अगर पति-पत्नी के बीच कोई शारीरिक संबंध या वैवाहिक रिश्ता नहीं है, तो उसे 'अलग रहना' माना जाता है।

लेकिन व्यावहारिक रूप से (Practically), अगर आप तलाक की अर्जी के दौरान पति के साथ एक ही घर में सामान्य रूप से रह रही हैं, तो कोर्ट को यह शक हो सकता है कि आपके बीच सुलह हो गई है या आप 'अलग' नहीं रह रहे हैं। इससे आपकी तलाक की याचिका खारिज हो सकती है या प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

इसलिए, यदि मजबूरी में आपको उसी घर में रहना पड़ रहा है, तो यह सुनिश्चित करें कि आपका किचन और रहन-सहन पति से पूरी तरह अलग हो, ताकि कोर्ट में 'अलगाव' (Separation) साबित किया जा सके।

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नहीं, यह संभव नहीं है। तलाक की कार्यवाही के लिए अलगाव महत्वपूर्ण है। इसे पत्नी के साथ रहने वाले पति के रूप में माना जाएगा। इसलिए यह तलाक नहीं है। एचएमए इस पर स्पष्ट है। तलाक नहीं हो पा रहा है।

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यही आपकी इच्छा है। आपसी सहमति से तलाक याचिका का मुख्य उद्देश्य। वे छह माह का समय देंगे। इन अंतराल के बीच में शामिल होने की संभावना हो सकती है। हमारे कानून में हम हमेशा तलाक के खिलाफ हैं। जब तक या अन्यथा यह आवश्यक न हो तभी वे तलाक देते हैं। अन्यथा वे नहीं करेंगे। आपसी सहमति से तलाक याचिका के तहत वे छह महीने का समय देंगे क्योंकि इन छह महीनों में याचिका वापस लेने की संभावना है। अतः पति के घर में रहना ही आपकी इच्छा है। वे आपको उस घर में रहने के लिए भी बाध्य नहीं करेंगे। यह आपकी स्वतंत्रता है


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