एंटीसिपेटरी बैल अगर हम 48 ए अगर लेते एंट


सवाल

एंटीसिपेटरी बैल अगर हम 498 ए में अगर लेते हैं एंटीसिपेटरी बैल बेल अपनी मिलने के बाद अपने को तारीख के लिए जाना पड़ता है क्या तारीख पर हर महीने में जाने की जरूरत है क्या कि सिर्फ जब अपनी साक्ष रहेगी तभी कोर्ट जाना जरूरी होता है

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देखिए सर एंटीसिपेटरी बैल लेने के बाद पुलिस आपका चालान कोर्ट में पेश करेगी और चालान पेश करने वाले दिन आपको फोन करके कोर्ट में बुलाएगी और आपको उस दिन कोर्ट में बैल बॉन्ड्स देने पड़ेंगे और आपको चालान की कॉपी कोर्ट देगी फिर उसके बाद आपको तारीख पर आना पड़ेगा क्योंकि जो आदमी जमानत पर होता है हर तारीख पर आना पड़ता है यह शर्त अग्रिम जमानत के आदेश की शर्तों में से एक होती है अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप अपने वकील के द्वारा हाजिरी माफी की दरखास्त कोर्ट में पेश कर सकते हैं


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