आपसी सहमति से पत्नी से अलग हो गए। क्या मैं अब पुनर्विवाह कर सकता हूँ


सवाल

मैं 3 साल पहले आपसी सहमति से कोर्ट के बाहर अपनी पत्नी से अलग हो चुका हूं। कोई अदालत तलाक डिक्री पारित नहीं किया गया था। मेरा एक बेटा है जो मेरे साथ रहता है। अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूं और मेरी पहली पत्नी मुझसे कह रही है कि वह मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी। वह क्या कर सकती है? मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर (1)


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आपस में सहमति से केवल 3 साल तक अलग रहना तलाक नहीं है, जब तक कि आप में से कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ से तलाक की डिक्री नहीं मांगता।

आप तलाक मांगे बिना शादी नहीं कर सकते। तलाक देने की शक्ति केवल न्यायालय के पास है। वह चाहे तो द्विविवाह की शिकायत दर्ज करा सकती है।

आपको या तो पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दायर करनी चाहिए या तो उसे त्याग और क्रूरता के आधार पर दायर करना चाहिए अन्यथा आपसी तलाक के लिए जा सकते हैं।


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