आपसी सहमति से तलाक क्या है
सवाल
उत्तर (1)
आपसी सहमति से तलाक जैसा की नाम बताता है, इसका मतलब है जब पति और पत्नी दोनों सौहार्दपूर्ण ढंग से आपस में फैसला करे कि वे एक साथ नहीं रह सकते और सबसे अच्छा समाधान तलाक ही है, एक दूसरे के खिलाफ कोई आरोप लगाए बिना, सम्मानजनक ढंग से अदालत के समक्ष संयुक्त रूप से याचिका दे, आपसी सहमति के तलाक के रूप में जाना जाता है। यह भारत में तलाक का सबसे तेज रूप है। एक आपसे सहमति से तलाक के लिए इन चीज़ों का किया जाना चाइये: (क) दोनों पार्टी कम से कम एक वर्ष से अलग रह रहे हैं। इसमें संदेह है कि क्या यह पार्टिया आपसी सहमति से या फिर किसी परिस्थितियों की वजह से अलग रह रहे थे। लेकिन इसके लिए अदालत ने दोनों पक्षों द्वारा वैवाहिक घर के एक ही छत के नीचे या अलग निवास में अलग रहने की शर्त प्रदान की है कि इस मामले में जाने के लिए संतुष्ट है आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। जब तक इस तरह याचिका में पार्टियों में से किसी की सहमति के बिना, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव है, अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र के सांविधिक हालत से आगे जाना उचित नहीं समझता। (ख) दोनों पक्ष किसी भी कारण से साथ रहने में विफल रहे हैं। अन्य शब्दों में, कोई सुलह या समायोजन उन दोनों के बीच में संभव नहीं है। (ग) दोनों पक्षो ने स्वतंत्र रूप से शादी के विघटन के समझौते के लिए सहमति दे दी है। (घ) दोनों पक्षो को स्वतंत्रता है याचिका वापस लेने के लिए। ऐसा लगता है कि याचिका, याचिका की प्रस्तुति की तारीख से छह महीने के पाठ्यक्रम में एक भी पार्टी के कहने पर वापस लिया जा सकता है। लेकिन जब एक संयुक्त प्रस्ताव छह महीने बीत जाने के बाद, लेकिन जांच करने के लिए याचिका की प्रस्तुति की तारीख से अठारह महीने की समाप्ति से पहले पार्टियों द्वारा लिया जाता है, एक पार्टी के एकतरफा सही याचिका वापस लेने के लिए वर्जित किया गया है। आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया: सभी आपसी तलाक में दो बार अदालत में पेश होना पड़ता है: सबसे पहले एक संयुक्त से दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर याचिका परिवार अदालत में दायर की जाती है। आपसी सहमति से तलाक की याचिका दोनों भागीदारों द्वारा एक संयुक्त बयान के रूप में शामिल होनी चाहिए, कि उनके मतभेद के कारण, वे अब एक साथ नहीं रह सकते हैं और एक तलाक दे दिया जाना चाहिए। यह बयान संपत्ति विभाजित करने के लिए, बच्चों की अभिरक्षा, आदि के लिए भी समझौता होता है| दूसरी बात यह है दोनों पार्टियों का पहले प्रस्ताव बयान दर्ज किया जाता हैं और फिर बयान पर माननीय न्यायालय के समक्ष हस्ताक्षर किए जाते हैं। तीसरा, 6 महीने की अवधि का समय सुलह के लिए दिया जाता है, (माननीय अदालत ने उनके मन बदलने के लिए कुछ करने के लिए एक मौका देता है) चौथा, पहले प्रस्ताव के बाद 6 महीने बीतने के बाद या सामंजस्य अवधि के अंत में, दोनों पार्टी एक साथ आने के लिए अभी भी सहमत नहीं है, तो पार्टियों को अंतिम सुनवाई के लिए दूसरी प्रस्ताव के लिए हाज़िर होना पड़ सकता है। अगर दूसरा प्रस्ताव 18 महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो अदालत आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा, अनुभाग की भाषा है, साथ ही बसे कानून से, यह स्पष्ट है कि पार्टियों में से एक भी डिक्री के पारित होने से पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकते है। आपसी सहमति से तलाक का अनुदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता दोनों पक्षों की सहमति है। दूसरे शब्दों में, जब तक कि वहाँ शादी के विघटन के लिए पति और पत्नी के बीच एक पूरी सहमति नहीं है और जब तक अदालत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, यह आपसी सहमति से तलाक के लिए डिक्री प्रदान नहीं की जा सकती। अंत में तलाक की डिक्री माननीय न्यायालय उचित रूप में प्रदान की जा सकती है। आपसी सहमति से तलाक के फायदे: आपसी सहमति से तलाक दोनों पार्टियों के लिए समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है, अनावश्यक झगड़ा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती और सबसे महत्वपूर्ण बात, सार्वजनिक रूप से बचा जाता है। तलाक के आवेदनों की संख्या को बढ़ते देख और जल्दी तलाक के लिए मांग बढ़ रही है, आपसी सहमति से तलाक सबसे अच्छा विकल्प है। हिंदू जोड़े के बीच आपसी सहमति तलाक - हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा, 1955 शासित हिंदू जोड़े के बीच आपसी सहमति तलाक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा के तहत 13B से नियंत्रित होता है। जो कहता है की- तलाक के लिए याचिका जिला न्यायालय में दोनों पक्षों द्वारा दायर की सकती है, इस आधार पर कि वे एक साल या उससे अधिक की अवधि से अलग रह रहे हैं, कि वे एक साथ रहने में सक्षम नहीं है और वे परस्पर सहमति से शादी को ख़त्म करना चाहते है। दूसरी बात यह है कि दोनों दलों के प्रस्ताव पर, 6 महीने बाद और 18 महीनों से पहले, यदि याचिका वापस नहीं ली जाती है, तो अदालत पक्षों को सुनने के बाद और, इस तरह की जांच करने के रूप में यह ठीक समझे कि एक शादी सम्पन्न होने के बाद कि याचिका में सत्य हैं, पर तलाक की डिक्री पारित कर सकती है और शादी को ख़त्म कर सकती है।
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- मेरा सामाजिक तरीके से तलाक हुआ है। मेरा बेटा 1 साल का है जो माँ के साथ ही रहता है और मेरी पत्नी मुझे बच्चा नहीं देगी न ही वो कोई maintainace मांग रहीं हैं। अब मैं कोर्ट से तलाक चाहता हूं ताकि उस बच्चे को मुझ पर कोई अधिकार न रहे, साथ ही मेरा कानून तरीके से marriage desolve हो जाये। क्या कोर्ट मुझे बच्चे का maintainace देने के लिए आदेश कर सकती है क्या? या जैसा हमलोगों का mutually decide हो गया है की बच्चा पत्नी रखेगी और मुझे कोई maintainace नहीं देना है वेसा ही कोर्ट स्वीकार कर लेगी।
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- Sir mujhe divorce chahiye tha qki mere husband ne ek baak nhi bahut baar mere pr hath uthaya bahut smjhane ke baad bhi ye galti baar baar ki hai. Or mere beta bhi h jo 18 may ko ek saal ka ho jayega to uska pura zimmedari le education ka uske future ka . Or Jo shadi me hamre jitni paise kharch huye vo sb Hume chahiye .