पत्नी तलाक देने को राजी नहीं है तो एकतरफा तलाक कैसे लें
सवाल
उत्तर (1)
जब पति या पत्नी में से कोई एक तलाक के लिए तैयार न हो, तो इसे 'विवादित तलाक' (Contested Divorce) या एकतरफा तलाक कहा जाता है। चूंकि आपकी पत्नी राजी नहीं हैं, इसलिए आप आपसी सहमति वाली धारा 13-बी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको Hindu Marriage Act, 1955 की धारा 13(1) के तहत मुकदमा लड़ना होगा।
भारतीय कानून में केवल 'आपसी समझ न होना' या 'नाखुश रहना' तलाक का सीधा आधार नहीं है। एकतरफा तलाक लेने के लिए आपको अदालत में ठोस कारण और सबूत देने होंगे। कानून के तहत मुख्य आधार निम्नलिखित हैं:
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क्रूरता (Cruelty): अगर आपकी पत्नी का व्यवहार ऐसा है जिससे आपको मानसिक या शारीरिक पीड़ा पहुंचती है, तो इसे क्रूरता माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, रोज-रोज के झगड़े, अपमान करना, या झूठे केस की धमकी देना भी 'मानसिक क्रूरता' (Mental Cruelty) के दायरे में आता है।
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परित्याग (Desertion): अगर आपकी पत्नी बिना किसी उचित कारण के आपको छोड़कर चली गई हैं और उन्हें गए हुए दो साल से ज्यादा हो चुके हैं।
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व्यभिचार (Adultery): अगर आपकी पत्नी के शादी के बाहर किसी और पुरुष से शारीरिक संबंध हैं।
प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको एक अनुभवी वकील के माध्यम से फॅमिली कोर्ट में तलाक की 'याचिका' (Petition) दायर करनी होगी। कोर्ट आपकी पत्नी को 'समन' (Summons) यानी नोटिस भेजेगा।
चूंकि यह एकतरफा लड़ाई है, इसलिए इसमें सबूतों की बहुत अहमियत होती है। आपको गवाहों और दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि आपके साथ गलत हो रहा है। यह प्रक्रिया लंबी चल सकती है (3 से 5 साल), इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। शुरुआत में कोर्ट आपको 'काउंसलिंग' (Counseling) के लिए भेजेगा, अगर वहां बात नहीं बनती तो मुकदमा आगे चलेगा।
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