अपंजीकृत विवाह में तलाक हो सकता है या पंजीकृत करने की आवश्यकता है
सवाल
क्या वह शादी के पंजीकरण के बिना तलाक ले सकती है या तलाक दायर करने से पहले हमें अपनी शादी का पंजीकरण करना होगा? क्या वह अकेले तलाक ले सकती है?
उत्तर (1)
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 (5) के मुताबिक, विवाह पंजीकृत नहीं होने पर उसे अमान्य करार नहीं किया जाता है। इसलिए, बिना शादी के पंजीकरण के, तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है।
दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति या हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों के अनुसार विवाह के एक वर्ष बाद तलाक के लिए याचिका दायर की जा सकती है। जैसा कि आपकी शादी अभी तक एक साल पुरानी नहीं है, तलाक के लिए याचिका माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक याचिका दायर करने वाले पक्ष द्वारा दुर्लभ परिस्थितियाँ सिद्ध नहीं की जाती है।
किसी भी मामले में, यदि एक पक्ष ने तलाक याचिका के लिए अदालत में कदम रखा है, तो नोटिस अन्य पार्टी को दिया जाएगा। इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है एक पक्ष दूसरे पक्ष के सहमति और जानकारी के बिना तलाक ले सके।
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