82 सीआरपीसी कार्रवाई अगर आरोपी 0 दिनों म


सवाल

82 सीआरपीसी की कार्रवाई होने के बाद अगर आरोपी 30 दिनों में मतलब कार्रवाई होने के 30 दिनों के बाद में कोर्ट में हाजिर होता है क्या तब न्यायालय उसे जमानत दे सकता है या फिर सजा का प्रावधान है एक महीना या फिर फरियादी पक्ष इतने दिनों की न्यायालय कस्टडी मिल सकती है

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जब कोई व्यक्ति न्यायालय में संबंध पर नहीं होता है तो तब न्यायालय बेल बाल वारंट इश्यू करती है जब फिर भी आरोपी नहीं होता है तब नॉन बेलेबल वारंट इश्यू किया जाता है . जब फिर भी आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं होता है को न्यायालय सीआरपीसी की कार्रवाई करती है . इन सभी कार्रवाइयों का में मुख्य उद्देश्य होता है कि आरोपी न्यायालय में उपस्थित हो जब आरोपी न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तो उसे न्यायालय में करनी पड़ती है वह जमानत न्यायाधीश के विवेक अधिकार में होती है कि वह उसे स्वीकार करें अथवा आशीर्वाद कर दे विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा कोई सजा नहीं दी जाती है मुजरिम को जेल में रहना होता है तो वह कस्टडी वाले में उपस्थित के लिए कराई जाती है


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