मुझे मेरे क्लाइंट पोस्ट डेटेड चेक काम


सवाल

मुझे मेरे क्लाइंट ने पोस्ट डेटेड चेक दिया, काम पूरा हो जाने के बाद जब मैंने चेक अपने बैंक में डाला तो वो बाउंस कर गया, उसके बाद जब मैने उससे पैसे के बारे में बात की तो उसने मुझे कहा कि उसने चेक का पेमेंट स्टॉप कर दिया है,और उसने चेक खो जाने की प्राथमिकी भी दर्ज कराई हुई है। अब वो मुझे पैसे नही देने की बात कह रहा है। मैं क्या करूँ?

उत्तर (2)


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आपके प्रश्न के जवाब में विधिक सलाह है कि आपके द्वारा अपने क्लाइंट के विरुद्ध 138 n.i. एक्ट का मुकदमा संबंधित न्यायालय में दाखिल किया जाना आवश्यक है किंतु सर्वप्रथम ज्ञातव्य हो कि चेक बाउंस होने के 15 दिन की अवधि के अंदर एक लीगल नोटिस आपके क्लाइंट को आपके द्वारा अथवा आपके अधिवक्ता के द्वारा भेजी जानी चाहिए तत्पश्चात लीगल नोटिस सर्व होने के 45 दिन के अंदर 138 n.i. एक्ट का मुकदमा संबंधित न्यायालय में दाखिल हो जाना चाहिए आपको जानकारी दे दूं कि 138 n.i. एक्ट के मुकदमे में विपक्षी को जमानत करवाने के लिए मैं जो भी अमाउंट भरा गया होगा उस का 25 परसेंट न्यायालय में जमा करना पड़ता है उसके बाद ही उसको जमानत मिलती है .


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