कॉलेज ने एनओसी और अंतरण प्रमाणपत्र नहीं दे रहा


सवाल

मेरा बेटा “एबीसी” भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टैक्नोलॉजी, फ़जिलपुर सब स्टेशन, सेक्टर -10, दिल्ली-एनसीआर, सोनीपत, हरियाणा, पिन कोड- 131001 में प्रथम वर्ष में पढ़ रहा है। मेडिकल समस्याओं के चलते वह किसी अन्य संस्थान अर्थात आरटीयू, कोटा में प्रवास कर पढ़ना चाहता है, लेकिन मेरे सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद कॉलेज / यूनिवर्सिटी ने टीसी / कॉलेज छोड़ने प्रमाणपत्र का अनुदान देने से इनकार कर दिया है और प्रवासन प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए डीसीआरयूईटी विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को आगे बढ़ा दिया है। कॉलेज के निदेशक (कर्नल योगेश जैन) की संपर्क हेतु दूरभाष संख्या 9812421123 है। मैंने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

उत्तर (1)


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अंतरण प्रमाणपत्र कानून के तहत किसी भी स्कूल या कॉलेज द्वारा कानूनी तौर पर रोका नहीं सकता। आपको कॉलेज के प्राचार्य / डीन को टीसी देने से इनकार करने का कारण पूछना चाहिए। यदि किसी कारण से प्राचार्य आपके पत्र का जवाब नहीं देते तो आप स्कूल के अधिकारियों के वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी कर सकते हैं। आप उच्च न्यायालय और उनके खिलाफ रिट भी फाइल कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि जब आप स्कूल को पत्र भेजें, तो कृपया इसे न्यायालय के प्रयोजनों के लिए रिकॉर्ड के लिए पंजीकृत डाक या कूरियर के माध्यम से भेजें।


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