धारा 79 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम in Hindi (Section 79 of Indian Evidence Act)
विवरण
79. प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा- न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जो ऐसा प्रमाण-पत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होनी तात्पर्यित है; जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घाषित है और जिसका केन्द्रीय सरकार या किसी रान्य सरकार के किसी आॅफिसर द्वारा, या जम्मू-कश्मीर रानय के किसी ऐसे आॅफिसर द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो, सम्यक् रूप से प्रमाणित होना तात्पर्यित है:
न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई आॅफिसर, जिसके द्वारा ऐसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है, वह पदीय हैसियत, जिसका वह ऐस कागज में दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम - 1872 ,अधिक पढ़ने के लिए, यहां क्लिक करें