धारा 10 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम in Hindi (Section 10 of Indian Evidence Act)
विवरण
10. सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यन्त्रकारी द्वारा कही या की गई बातें- जहां कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिये मिलकर षड्यन्त्र किया है, वहां उनके सामान्य आष्य के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात्, जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कहीं की, या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध, जिनके बारे में विश्वास किया जाता हैं कि उन्होंने इस प्रकार षड्यन्त्र किया है, षड्यन्त्र किया है, षड्यन्त्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजतार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोइ्र व्यक्ति उसका पक्षकार करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोइ्र व्यक्ति उसका पक्षकार था।
दृष्टान्त- यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि क भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यन्त्र में सम्मिलित हुआ है। ख ने उस षड्यन्त्र से प्रयोजनार्थ यूरोप में आयुध उपात्प किये, ग ने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ते में धन संग्रह किया, घ ने मुम्बई में लोगों को उस षड्यन्त्र में सम्मिलित होने के लिये प्ररित किया, ङ ने आगरे में उस उद्देश्य के पक्षपोषण में लेख प्रािशित किये और ग द्वारा कलकत्ते में संगृहित धन को च ने दिल्ली से छ के पास काबुल भेजा। इन तथयों और उस षड्यन्त्र का अस्तित्व साबित करने के लिए भी सुसंगत है, चाहे उन्हें वह उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो और और चाहे वे उसके षड्यन्त्र से अलग हो जाने के पश्चात् घटित हुए हो।
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