धारा 161 -दण्ड प्रक्रिया संहिता (Section 161 Crpc in Hindi - Dand Prakriya Sanhita Dhara 161)


विवरण

(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण कर रहा है या ऐसे अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला कोई पुलिस अधिकारी की अपेक्षा पर कार्य करने वाला कोई निम्नतर पंक्ति का नहीं है जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित विहित करे, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा कर सकता है।

(2) ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, ऐसे मामले से संबंधित उन सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसा अधिकारी उससे पूछता है।


(3) पुलिस अधिकारी इस धारा के अधीन परीक्षा के दौरान उसके समक्ष किए गए किसी भी कथन लेखबद्ध कर सकता है और यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के कथन पृथक और सही अभिलेख बनाएगा, जिसका कथन वह अभिलिखित करता है।

परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन किया गया कथन ओडियो-विडियो इलेक्ट्राॅनिक साधनों से भी अभिलिखित किया जा सकेगा।

परंतु यह और कि किसी ऐसी स्त्री कथन, जिसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ड या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।


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