हमारे उपर 48ए 406 54 मुक़दमा 62201 राजस्थान म च
सवाल
उत्तर (2)
आपके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों की मैंने गहरी समीक्षा की और यह पाया कि आप पर सभी जघन्य अपराध करने के मामले लगाए गए हैं. सेक्शन 498 ए डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट का मामला है, सेक्शन 354 महिला पर हाथ उठाने का एवं उसकी इज्जत को तार-तार करने का मामला है जो कि एक आपराधिक मामला है, सभी मामलों में एफ आई आर दर्ज हुई होगी, नॉन बेलेबल मामले है, इसके कारण बेल भी मुश्किल से मिली होगी, परंतु आपने जिस तरह विस्तृत जानकारी दी है उससे यह पता चलता है कि ऐसा यार आप के केस में दर्ज भी ना हुई हो और फिर भी उन्होंने आपके लड़के को 3 दिन इलीगल कस्टडी में जेल में रखा हो और पुलिस वाले लड़की पक्ष के साथ मिलकर जिसकी अधिक संभावना है, आप पर दबाव बना रहे हो की आप अपनी तरफ से दायर केस वापस ले ले और साथ ही साथ उन्हें मोटी रकम देकर उनकी सारी मांगे भी मान जाए .
आजकल 498 ए मैं, आमतौर पर, सुप्रीम कोर्ट की दी गई गाइडलाइंस के बाद और कई बार सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के कारण, आजकल 498 ए में डायरेक्ट फायर रजिस्टर नहीं होती और इसलिए पुलिस को डायरेक्ट फॉरेस्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं है, उन्हें पहले आरोपी को बुलाकर उसका स्टेटमेंट दर्ज करना पड़ता है फिर उसके बाद अन्य आरोपियों का, फिर उसके बाद पीड़ित पक्ष का, जरूरत पड़ने पर दोनों पार्टियों को, आमने सामने भी बैठाया जाता है और गहन जांच होने के बाद ही, पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंच कर आई आर दर्ज कर दी है अथवा एनसी केस दर्ज कर, शिकायतकर्ता अथवा पीड़ित पक्ष को मैजिस्ट्रेट के पास भेज देती है आरोपियों के अरे स्ट आर्डर और इन्वेस्टिगेशन आर्डर उसके लिए. घबराने की कोई बात नहीं, अब मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप मुझे मौका देंगे आपका केस लड़ने का.
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