सर मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले हूं मेरे ग


सवाल

सर मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से हूं मेरे गांव के एक ओबीसी कास्ट के व्यक्ति ने सन 1991 में एक गौड़ जाति का जमीन खरीदा जो कि आपराधिक गतिविधि है और उसमें 20 22 साल तक के खदान चलाया इस सब चीज में मेरे पिताजी का कोई हाथ नहीं था लेकिन 2012 में खदान कर्लीज उस व्यक्ति के द्वारा कराया गया जिसके शपथ कर्ता की पहचान कर्ता के रूप में पिताजी का फर्जी हस्ताक्षर आरोपी के द्वारा किया गया है लोअर कोर्ट और सत्र न्यायालय ने नेचर रहे प्रकरण मैं हमें दोषी ठहराया गया क्योंकि हस्तलिपि विशेषज्ञ ने बोल दिया कि यह साइन पिताजी का है मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है क्या करें

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अगर मामला हाईकोर्ट में है तो आपको बड़े ही सुनिश्चित तरीके से आगे बढ़ना होगा क्योंकि हाईकोर्ट में मामला आना मतलब संगीन होता है आपको तथ्य बड़ी सही तरीके से कोर्ट को पेश करने होंगे जो कि आपके फेवर में है अगर हाईकोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है जो कि आपको मिलनी चाहिए बशर्ते कि आप सही तरीके से बहस करें कोर्ट में


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