यौन शोषण संबंध पुलिस सूचना दर्ज क्या


सवाल

यौन शोषण के संबंध में पुलिस द्वारा सूचना दर्ज नहीं की जाती तो क्या करना चाहिए और कोर्ट के 156 (3) के आदेश के अनुपालन में भी पुलिस अभियुक्तों से मिलकर धमकाने और फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी दे रही हो तो पीड़ित को क्या करना चाहिए क्या ऐसे में धारा 166a का इस्तेमाल किया जा सकता है.? अगर धारा 166a का इस्तेमाल किया जा सकता है तो किस तरह और किस अधिकारी के समक्ष इसकी सूचना दी जाएगी कौन इस पर कार्रवाई करेगा ।

उत्तर (2)


195 votes

आपके प्रश्न के जवाब में भी देख चला है कि यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक शोषण होता हैअथवा यौन शोषण होता है तो ऐसी दशा में कोई भी पुलिस अधिकारी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता है परंतु यदि पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी करी जाती है तो ऐसी स्थिति में आप अंतर्गत धारा 156 3 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संबंधित न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सक करवा सकते हैं . मुकदमा दर्ज होने के पश्चात न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय में आप आदेश की अवमानना के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं


अस्वीकरण: उपर्युक्त सवाल और इसकी प्रतिक्रिया किसी भी तरह से कानूनी राय नहीं है क्योंकि यह LawRato.com पर सवाल पोस्ट करने वाले व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है और LawRato.com में अपराधिक वकीलों में से एक द्वारा जवाब दिया गया है विशिष्ट तथ्यों और विवरणों को संबोधित करें। आप LawRato.com के वकीलों में से किसी एक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अपने तथ्यों और विवरणों के आधार पर अपनी विशिष्ट सवाल पोस्ट कर सकते हैं या अपनी सवाल के विस्तार के लिए अपनी पसंद के वकील के साथ एक विस्तृत परामर्श बुक कर सकते हैं।


भारत के अनुभवी अपराधिक वकीलों से सलाह पाए