यदि पुलिस FIR लिखने मना करे उसका प्रूफ क


सवाल

यदि पुलिस FIR लिखने से मना करे, तो उसका प्रूफ केसे ले, ताकि आगे शिकायत की जाए, और FIR ना लिखने पर Officers पर कौनसा अपराध का गुना लगता है. और किसी ने झूठी FIR किसी व्यक्ती के खिलाफ लिखवाई है, तो उस case मे आरोपी क्या कर सकता है, धर पकड़ से बचने के लिए

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यदि पुलिस एफ आई आर लिखने से मना करें, तो आप पुलिस पर आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट के समक्ष रिट पिटिशन दायर कर सकते हैं और उस रीट पिटीशन के अंतर्गत रीट ऑफ मेंडामस् कोर्ट में फाइल कर सकते है ताकि कोर्ट पुलिस के अधिकारियों को जिन्ने एफ आई आर लिखने से मना कर दिया, उन आरोपियों पर पुलिस कार्रवाई करें और एफ आई आर साथ ही साथ प्रारंभिक तौर पर दर्ज करें और ऐसा न करने पर, उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए आला अधिकारियों के द्वारा सस्पेंशन की. यह जो उपाय मैंने आपको पर बताया कोर्ट केस करने का , यह उपाय तभी आप इस्तेमाल कीजिए जब पुलिस के आला यानी कि सीनियर लेवल अधिकारी भी आपकी बात नहीं सुने, जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर, जब यह सारे लोग भी आपकी लिखित शिकायत पर कोई संज्ञान ना लेते हुए, कोई कार्यवाही ना करें, तो आप मेरे ऊपर आपको उपाय बताया है, वह आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई आपके ऊपर झूठा मुकदमा दायर करता है या झूठी एफआईआर लिखवा आता है , तो आप क्रॉस एफ आई आर कर सकते हैं अथवा मानहानि का दावा भी ठोक सकते हैं और साथ ही साथ अपने बचाव के लिए, एक अच्छे डिफेंस लॉयर को नियुक्त करके, अपने आपको कोई भी लीगल कार्रवाई से बचा सकते हैं.


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