भारतीय दंड विधान 28 अपराधिक मामले दर
सवाल
उत्तर (2)
भारतीय दंड संहिता अंतर्गत कलम 283 इसलिए डाला है कि जो भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित अगर बाधा डालेगा या कोई उपद्रव पैदा करेगा तो एक कारण अपराध मानेगा यह वर्तणूक कानूनन अपराध मानी जाएगी इसके लिए 200 रुपयों तक जुर्माना पड़ सकता है लेकिन यह कोई गंभीर स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा इसके लिए अच्छे बर्ताव की हमें देना पड़ेगी . इसके बारे में और कोई सलाह चाहिए तुरंत संपर्क करें
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अपराधिक कानून से संबंधित अन्य प्रश्न
- पुत्रवधु के पिता शादी से पहले swechchha से अपने बेटों के खाते से मेरे खाते में राशि डालते हैं और बाद में झूठा दहेज का रूप dejar केस कर देते है क्या ऐसे में दहेज अधिनियम के अनुसार उनके upar भी dahej देने का केस होना चाहिए क्योंकि मैंने कोई मांग नहीं की थी ना शादी से पहले न बाद में l शादी के बाद कोई nakad या transaction नहीं है l मध्यस्थ की गवाही भी वहीं है जो मैं कह रहा हूं l अब समधी धन उगाही करना चाहते हैं l उचित सलाह देने की कृपा करें l
- हमारे दबंग पडोसी भगत निषाद और उनके पुरा परिवार जो 30की संख्या मे रास्ता के विवाद को लेकर हमको और हमारे पुरे परिवार को गाली गलोच रास्ता मारा औरत बच्चों को असब्द भाषा बोलते और जान से मारने की धमकी देते है जिससे हमारा पुरा परिवार डरा और भयभीत है की कोई घटना ना हो जाये हम लोग बहुत गरीब है किसी तरह अपना परिवार चलाते है कोई राय या उपाय बताये जिससे परिवार सुरक्षित हो सके
- सर जी मेरा एक पेट्रोल पम्प है जिसपर मैने एक मैनेजर रखा था कुछ समय के लिए में यात्रा पर गया हुआ था तो उसने मेरा पंप का एकाउंट ka QR code हटा के पैसे अपने अकाउंट में ले लिया जिस व्यक्ति से मैने पम्प स्थापित के लिए जमीन लीज पर ली थी उसके साथ मिलकर 1850398 रुपए हड़प लिया
- मेरी मां घर में अकेली थी और उनसे गाली गलौच किया गया घर में घुस के तथा मेरे पहुंचने पर मुझसे मारपीट किया गया व जान से मारने की धमकी दिए घर घुस के मारने की धमकी दिए। पुलिस को शिकायत किया गया था कोई भी कार्यवाही नहीं की गई एफ आई आर भी दर्ज नहीं किए । अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्या करना चाहिए