भारतीय दंड विधान 28 अपराधिक मामले दर


सवाल

भारतीय दंड विधान 283 किस अपराधिक मामले में दर्ज होती है यह विधान करैक्टर सर्टिफिकेट पर से नील हो सकता है क्या यह गंभीर दंड विधान माना जाता है या नहीं कृपया डिटेल में समझाएं यह अभी तक कोर्ट पेंडिंग है

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भारतीय दंड संहिता अंतर्गत कलम 283 इसलिए डाला है कि जो भी कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित अगर बाधा डालेगा या कोई उपद्रव पैदा करेगा तो एक कारण अपराध मानेगा यह वर्तणूक कानूनन अपराध मानी जाएगी इसके लिए 200 रुपयों तक जुर्माना पड़ सकता है लेकिन यह कोई गंभीर स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा इसके लिए अच्छे बर्ताव की हमें देना पड़ेगी . इसके बारे में और कोई सलाह चाहिए तुरंत संपर्क करें


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