धारा 76 पाक्सो केस है। न्यायालय पीड़ित


सवाल

धारा 376 एवं पाक्सो का केस है। न्यायालय में पीड़िता के बयान आरोपी द्वारा डरा कर करवा लिए गए। पूरी चार्ज शीट निकलवाने में पता चला कि पुलिस ने आरोपी से मिलकर बहुत जरूरी तथ्य छोड़ दिए जैसे घटना स्थल का पीड़िता से मौका दिखलाना, करीबी चक्षु दर्शी साक्षी न बनाना, पूरी धारा न लगाना, सही मेडिकल न कराना, वस्त्र जप्त न करना आदि। क्या ग़लत अनुसंधान को पुनः जांच कराने हेतु आवेदन दिया जा सकता है यदि हां तो कहां और क्या कार्रवाई हो सकती है।

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जी बिल्कुल हो सकती है अब दोबारा से जांच के लिए रिइन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और धारा 164 सीआरपीसी के बयान मजिस्ट्रेट के पास हुए होंगे पीड़िता के उसमें पीड़िता ने क्या कहा है फर्स्ट इनफॉरमेशन रिपोर्ट क्या कह रही है यह सब को देखते हुए कोई अगर उसमें कांट्रडिक्शन है और आपको लगता है कि जबरदस्ती पीड़िता से बयान करवाए गए हैं आप दोबारा जांच के लिए माननीय न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं कि इसमें से दोबारा जांच कराई जाए हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है दोबारा जांच आयु नियुक्त कर इसमें दोबारा जांच कराई जाए


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