जब व्यक्ति धारा 27 धारा 2 धारा 4 केस लग
सवाल
उत्तर (2)
धारा 323 इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत यह कहा गया है कि अगर आप अपनी स्वेच्छा से जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाते हैं या जानबूझकर चोट पहुंचाने का कारण बनते हैं, तो आपको कारावास में डाला जाएगा जिसकी अवधि 1 साल तक हो सकती है अथवा आपको हजार रुपए दंड देना पड़ेगा. यह धारा के अंतर्गत जिस अपराध का विवरण मिलता है, वह मानती अपराध है और इसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता होने पर, मामला रफा-दफा भी हो सकता है, यानी कि यह एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत.
धारा 327 इंडियन पीनल कोड की यह सूचित करती है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी को गंभीर रूप से चोट पहुंचाता है या उसके दुखों का कारण बनता है जानबूझकर, तो उसे 10 साल की कारावास निश्चित है. यह एक गैर जमानती अपराध है और इसमें दोनों पक्षों के बीच समझौता होने पर भी, एफ आई आर यानी कि रपट रद्द नहीं होती.
जहां तक प्रश्न उठा धारा 34 का, तो 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड की धारा यह कहती है कि अगर एक से ज्यादा लोग कोई अपराध करते हुए सम्मिलित होते हैं, तो वह क्रिमिनल अपराध करते समय, उन सभी का इरादा एक ही होगा, ऐसे में एक व्यक्ति नहीं बल्कि सभी व्यक्ति जो उस कुकर्म करने में सम्मिलित हुए एक इरादा रखकर, उन सभी पर कानूनी कार्रवाई के तहत जो क्रिमिनल एक्ट उन्होंने की, उन सभी पर मामला बनेगा और मुकदमा चलेगा.
अब मैं आपके प्रश्न का सीधा सरल उत्तर देता हूं कि आप के केस में , आरोपी को जमानत शीघ्र नहीं मिलेगी, बहुत सी मुश्किलात आएंगी और अदालत के द्वारा ही जमानत संभव है.
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