क्या मेरे खिलाफ दर्ज एफआईआर मेरे करियर को प्रभावित कर सकती है
सवाल
उत्तर (1)
एक बार आप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो जाती है तो आपके पास केवल एक उपाय है - माननीय उच्च न्यायालय से कथित एफआईआर को रद्द कराना। जांच अधिकारी एफआईआर या चार्जशीट से आपका नाम नहीं हटा सकता। वह केवल आपको यह कहते हुए क्लीन चिट दे सकते हैं कि आपके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। लेकिन उस मामले में भी यह अदालत पर निर्भर है कि आपका नाम संबंधित चार्जशीट हटाया जाए या नहीं। आम तौर पर अदालत ऐसे मामलों में जांच अधिकारी के अनुरोध पर विचार नहीं करता। इसलिए मैं आपको प्राथमिकी रद्द कराने का सुझाव देता हूं अन्यथा यह हमेशा आपके करियर के लिए एक बाधा रहेगी। आप संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामले से छुटकारा पाने के लिए प्राथमिकी रद्द करने की याचिका दायर कर सकते हैं। बाकी आपका विवेक है।
इसके अलावा सरकारी नौकरियों के विज्ञापन में प्रावधान हैं कि आवेदक को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जिसमें ‘नैतिक पतन’ शामिल हो। हालांकि, ‘नैतिक पतन’ क्या है, यह तथ्य का सवाल है और केवल एफआईआर का पंजीकरण सरकारी नौकरी पाने की संभावनाओं में बाधा नहीं होगा।
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