क्या बिना साक्ष्य पुलिस आफिसर व्यक्त


सवाल

क्या किसी बिना साक्ष्य के कोई भी पुलिस आफिसर किसी भी व्यक्ति को धारा 419/420 467/68 का अभियोग पंजीकृत कर सकता है किसी व्यक्ति के द्वारा आरोप कारित करने के आधार पर महज उक्त धाराए लगायी जा सकती है क्या ऐसा कोई अधिकार प्रशासन के पास निहित है ?

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पुलिस बिना कोई भी जांच किए प्रकरण में खासकर 420 467 जैसे प्रकरणों में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश नहीं कर सकती है पहले उसको सही जांच करनी होगी एवं अपने होंगे तभी वह अभियोग पत्र 90 दिन में कर सकती है आपको अपनी प्रखंड में सही जांच करने के लिए हाई कोर्ट में रिट याचिका धार करनी होगी एवं निर्देश डलवाना होगा पुलिस को और फर्जी एफ आई आर दर्ज होने होने के लिए आपको उसे हाई कोर्ट से खारिज करवाना होगा . मुझसे संपर्क कर सकते हैं


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