क्या कोर्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकती है


सवाल

क्या न्यायालय पुलिस को किसी अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करने या संज्ञान लेने का आदेश दे सकता है?

उत्तर (1)


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हां, अगर पुलिस किसी कारण से प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर रही है, तो अदालत सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दे सकती है।


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