एक महिला आदमी कहने दिसंबर 2018 छेड़खानी


सवाल

एक महिला ने किसी आदमी के कहने पर दिसंबर 2018 में छेड़खानी का झूठा आरोप लगा दिया था महिला ने सीआरपीसी 164 के तहत माननीय न्यायालय में बयान दर्ज करवाए हैं महिला और उस आदमी के सीडीआर कॉल डिटेल एवं सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए डीएसपी सर ने f.i.r. को खारिज कर दिया है आगे की कार्रवाई क्या होगी महिला अब भी गिरफ्तारी चाहती है

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देखिए एस आई आर पुलिस अधिकारी खारिज नहीं कर सकते हैं इस को खारिज करने की ताकत सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय की है । इसलिए अगर पुलिस ने बयान किया है और 164 के बयान के बाद मनीष को लगता है कि कोई अपराध नहीं हुआ है तो वह चार्जशीट की जगह क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी इससे आप डिस्चार्ज उसके बाद एक बिट हो सकते हैं पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो आपको माननीय उच्च न्यायालय क्वॉशिंग पिटिशन लगानी होगी


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