मेरे पिताजी लापता 7 साल अधिक है। सिविल


सवाल

मेरे पिताजी को लापता हुए 7 साल से भी अधिक समय हो गया है। अब सिविल कोर्ट ने उनकी सिविल मृत्यु घोषित कर दी है। जब मैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसील गया तो उन्होंने बताया की कोर्ट द्वारा जारी की गई डिक्री को ही मृत्यु प्रमाण पत्र माना जाता है और दूसरा कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। मेरे प्रश्न निम्नलिखित है:- 1. क्या कोर्ट द्वारा लापता व्यक्ति का सिविल मृत्यु डिक्री ही मृत्यु प्रमाण पत्र माना जाता है? 2. मृत्य की तारीख कौन सी मानी जाएगी? 3. यदि कोर्ट के डिक्री के आधार पर मृत्यु प्रमाण बनाना है तो कहां से बनेगा? जहां से लापता हुए थे या फिर कोर्ट के क्षेत्र से जहां याचिका दायर की थी? 4. मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में दोनों जगह से मुझे निराशा हाथ लगी। वे इस कार्य को एक- दूसरे पर थोप रहे हैं।

उत्तर (1)


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1. हां, कोर्ट की डिग्री ही मृत्यु प्रमाण पत्र है.
2. मृत्यु की तारीख वह मानी जाएगी जिस दिन कोर्ट की डिक्री पास हुई है .
3. कोर्ट की डिग्री ही मृत्यु प्रमाण पत्र है. कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डेथ सर्टिफिकेट तब ही बना कर देगी डेड बॉडी मिली हो.
4. आप कोर्ट से 5, 6 सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट डिग्री की लेकर अपने पास रख लीजिए, जब जरूरत पड़े तब उसी को प्रूफ में लगा दे.


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