सर मध्यप्रदेश योजना कौशल विकास केंद्


सवाल

सर मै मध्यप्रदेश एक योजना में कौशल विकास केंद्र में संविदा करमचारी के रूप में कार्य रत था 2016 में संविदा अवधी पूरी होने पर सेवा से हटा दिया गया था लेकिन हाईकोर्ट जबलपुर स्टे के बाद पुनः कार्य पर ले लिया गया। इसी दौरान मुझे विभाग ने अन्य दूसरे स्थान पर अटैच कर दिया था 2018 में कोर्ट का निर्णय आया कि योजना मार्च 2017 को बंद कर दी गई। और हम सभी को नौकरी से हटा दिया गया था परन्तु मुझसे विभाग ने अक्टूबर 2017 तक सेवा कैसे ले ली जबकि योजना मार्च में समाप्त हो चुकी थी। क्या मुझे इस आधार पर मुझे विभाग में नौकरी बापस मिल सकती है

उत्तर (1)


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नहीं यह केवल सिर्फ एक आधार नहीं हो सकता आपको आपकी नौकरी पुनः दिलवाने का अगर हाई कोर्ट का कोई निर्णय आपके पक्ष में आया हो तो आपकी नौकरी बना मिल सकती है कानून ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर उन्होंने आपको समय से नौकरी से नहीं निकला तो वह आपको परमानेंट नौकरी दें


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