ब्रीच ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट से जुडी ये बातें ध्यान में रखें Breach of Contract in Hindi
August 21, 2022एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा Read in English
विषयसूची
एक कॉन्ट्रैक्ट वह एग्रीमेंट होता है, जो कानून द्वारा लागू करने योग्य होता है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती है, तो इसे "ब्रीच ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट" या कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कहा जाता है।
जिस क्षण में हम "कॉन्ट्रैक्ट" शब्द सुनते हैं, हमारे मन में अनगिनत कानूनी नियमों और शर्तों वाले कई स्टाम्प पेपरों की छवि दिखाई देने लगती है। हम में से अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में कोई न कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके नियम व शर्तों को पूरा भी करते हैं। जब आप अपने फ़ोन को अपडेट करते समय हर बार नियम और शर्तों के अंत में "आई एग्री" पर क्लिक करते हैं, तो यह भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॅान पर कोई आइटम ऑर्डर करते हैं, तो यह भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप अपने कपड़े ड्राई-क्लीनर को देते हैं, और पूर्व-निर्धारित राशि में उस कपडे को साफ करवाते हैं, तो यह भी एक कॉन्ट्रैक्ट है।
कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनिवार्य तथ्य
भारत में, सभी कॉन्ट्रैक्ट भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट में निम्न आवश्यक तत्व शामिल हैं:
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प्रस्ताव और स्वीकृति: दो पक्षों के बीच एक समझौता होने के लिए, एक पार्टी को प्रस्ताव की पेशकश करनी चाहिए, और इस प्रस्ताव को दूसरी पार्टी द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। जब कोई प्रस्ताव दूसरी पार्टी द्वारा स्वीकार हो जाता है, तभी उसे एग्रीमेंट कहा जा सकता है। दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति स्पष्ट, बिना शर्त के और स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए।
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विचार: कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पारस्परिक वचनों का एक सेट है, जो पार्टियां एक दूसरों से करती हैं। उदाहरण के लिए, एक घर की बिक्री के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में, खरीदार के लिए विचार घर है, जबकि विक्रेता के लिए विचार पैसा है।
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वैध उद्देश्य: कानून द्वारा लागू किए जाने के योग्य होने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट वैध उद्देश्य के लिए, वैध तरीके से होना चाहिए। इस प्रकार, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके प्रदर्शन में कोई अवैध गतिविधि शामिल है, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां उद्देश्य स्वयं अवैध या गैरकानूनी है, तो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 24 के तहत शून्य होता है।
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क्षमता: एक पार्टी को एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने के लिए सक्षम होना चाहिए, जैसे नशे की लत में लिप्त नाबालिग या वयस्क लोग, जो अपनी मानसिक अक्षमता के कारण अपने कार्यों के परिणामों की समझ नहीं रखते हैं, कानूनी रूप से लागू कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसी तरह, एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं किया गया हो।
इस प्रकार, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट उपरोक्त सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो यह कानूनी रूप से बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यदि वे कॉन्ट्रैक्ट के लिए सक्षम पार्टियों की स्वतंत्र सहमति से, एक वैध विचार के लिए और एक वैध उद्देश्य के साथ किए जाते हैं, और जो स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जा सकते हैं।
ब्रीच ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट
जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, प्रत्येक कानूनी रूप से लागू कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक वचनों का प्रदर्शन शामिल है। जब या तो पार्टी, प्रदर्शन करने से इनकार करती है, या कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने दायित्वों को निभाने में विफल रहती है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह तार्किक रूप से प्रवाहित होता है, कि ऐसी परिस्थितियों में, जिस पार्टी ने अपने दायित्वों का निर्वाह अच्छे ढंग से किया है, वह उसके कारण हुए किसी भी नुकसान की भरपाई की हकदार है। यह ठीक वही है, जो कानून भी कहता है।
ब्रीच ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट के मामले में उपचार
जहां एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन से पीड़ित है, तो उनके पास दो प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं:
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भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत नुकसान
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कॉन्ट्रैक्ट का विशिष्ट प्रदर्शन
जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, जहां कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का किसी पक्ष ने उल्लंघन किया है, तो पीड़ित पक्ष को पहले इसका उपाय चुनना होगा। पार्टी को यह चुनना होगा कि क्या वे क्षतिपूर्ति के रूप में वित्तीय मुआवजा चाहते हैं, या यदि वे कानून की मदद चाहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित किया जाए जैसा कि पार्टियों के बीच तय किया गया है [विशिष्ट प्रदर्शन के उपाय के माध्यम से] ।
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कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के मामले में नुकसान:
एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के गैर-प्रदर्शन के कारण उन्हें हुए नुकसान के लिए वित्तीय मुआवजे के लिए समझौता करने का चुनाव करती है, उन्हें अदालत से क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए अनुरोध करना चाहिए। संविदा अधिनियम की धारा 73 निम्नलिखित शब्दों में एक पक्ष द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के मामले में दूसरे पक्ष को नुकसान के लिए उपाय प्रदान करता है।
"जब एक कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ है, तो इस तरह के उल्लंघन से पीड़ित पक्ष को उस पार्टी से जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, उसका मुआवजा प्राप्त करने का हक है। उसके कारण किसी भी नुकसान या क्षति के लिए मुआवजा, जो स्वाभाविक रूप से शर्तों के न पूरा होने से उत्पन्न हुआ है। कुछ इस तरह के उल्लंघन, जिसमें पार्टियों को कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का पहले से ही पता था, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में उसके उल्लंघन के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए।”
प्रकार, एक कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के मामले में, गैर-उल्लंघन करने वाली पार्टी को उनके द्वारा किसी भी नुकसान के लिए उल्लंघन पार्टी से मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। इस क्षतिपूर्ति को क्षति के रूप में जाना जाता है। हालाँकि, क्षति के पात्र होने के लिए, नुकसान का दावा करने वाली पार्टी को निम्नलिखित बिंदुओं की स्थापना करनी चाहिए।
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एक स्पष्ट उल्लंघन:
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का दावा करने वाली पार्टी को स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करना होगा, कि दूसरे पक्ष ने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है। ऐसे मामलों में, यदि उल्लंघन करने वाली पार्टी अदालत के समक्ष यह सिद्ध कर सकती है, कि यह किसी कारण से, कॉन्ट्रैक्ट का प्रदर्शन करने में सक्षम है, या कि उनके नियंत्रण से बाहर कुछ कारणों के कारण, कॉन्ट्रैक्ट का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, फिर वे किसी भी नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
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वास्तविक नुकसान या क्षति:
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संविदा अधिनियम की धारा 73 के तहत, कानून का उद्देश्य गैर-उल्लंघन करने वाली पार्टी को उसी स्थिति में रखना है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं किया गया था। इस प्रकार, एक व्यक्ति को मौद्रिक रूप से मुआवजा दिया जाता है, जहां उन्हें वास्तव में उल्लंघन के कारण नुकसान या असुविधा का सामना करना पड़ता है।
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उल्लंघन के परिणामस्वरूप कार्रवाई में कोई प्राकृतिक कारण उत्पन्न होना:
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-उल्लंघन पार्टी द्वारा दावा किया गया नुकसान, कार्यवाही के प्राकृतिक पाठ्यक्रम में, कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में हुआ होगा। इस प्रकार अगर कुछ परिस्थितियों के कारण नुकसान हुआ है, जो किसी भी पार्टी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को यथोचित रूप से नहीं किये जाने से हुआ है, या जो घटनाओं के प्राकृतिक पाठ्यक्रम में नहीं हुआ होगा, तो गैर-उल्लंघन करने वाली पार्टी किसी भी नुकसान का हकदार नहीं होगी। इसी तरह कोई भी नुकसान जो हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उचित रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, तो यह नुकसान क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
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अप्रत्यक्ष या दूरस्थ नुकसान के लिए कोई क्षतिपूर्ति:
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या मौद्रिक क्षतिपूर्ति का मतलब केवल घटनाओं के प्राकृतिक परिणाम के रूप में हुई क्षति के लिए उल्लंघन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में भुगतान किया जाना है। इस प्रकार, कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन और नुकसान के बीच एक कारण और प्रभाव संबंध होना चाहिए, और नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए।
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परिनिर्धारित क्षति और दंड की अवधारणा:
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मामलों में, विशेष रूप से वाणिज्यिक कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टियां स्वयं उन नुकसानों की मात्रा को निर्धारित करती हैं, जो पार्टी द्वारा उल्लंघित होने की स्थिति में यथोचित रूप से हो सकती हैं। ऐसे मामलों में, जब कोई उल्लंघन वास्तव में होता है, तो नुकसान की मात्रा पहले से तय की जा सकती है। इस तरह के नुकसान को "परिनिर्धारित क्षति" के रूप में जाना जाता है। और संविदा अधिनियम की धारा 74 के तहत प्रदान किया गया है, जिसमें कहा गया है:
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जब एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह के उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि को नामित किया जाता है, या यदि कॉन्ट्रैक्ट में दंड के माध्यम से कोई अन्य शर्त होती है, तो उल्लंघन की शिकायत करने वाली पार्टी हकदार होती है। वास्तविक क्षति या हानि इस कारण से साबित हुई है, कि पार्टी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, तो मुआवजा नामित राशि से अधिक नहीं हो, ऐसी स्तिथि में जुर्माना लगाया जा सकता है”।
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कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के मामले में विशिष्ट प्रदर्शन:
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कई मामलों में, कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के मामले में एक मौद्रिक मुआवजा ही सही उपाय नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, गैर-उल्लंघन करने वाली पार्टी को अदालत से संपर्क करने और उल्लंघन करने वाली पार्टी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के उचित प्रदर्शन के लिए पूछने का पूरा अधिकार है।
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विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 एक ऐसा कानून है, जो ऐसे लोगों के लिए उपचार प्रदान करता है। जिनके नागरिक या कॉन्ट्रैक्ट के अधिकारों का उल्लंघन नॉन-कॉन्ट्रैक्ट के दायित्वों के प्रदर्शन के कारण किया गया है।
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 10 के अनुसार, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के विशिष्ट प्रदर्शन, न्यायालय के विवेक में, लागू किए जा सकते हैं-
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जब अधिनियम के गैर-प्रदर्शन के कारण होने वाली वास्तविक क्षति का पता लगाने के लिए कोई मानक मौजूद नहीं है, जो किए जाने के लिए सहमत है; या
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जब कोई कार्य करने के लिए सहमति दी जाती है तो ऐसा होता है, कि इसके गैर-प्रदर्शन के लिए धन में क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत नहीं देती है।
इस प्रकार, ऐसे मामलों में जहां मौद्रिक मुआवजा गैर-उल्लंघन करने वाली पार्टी को उस स्थिति में वापस डाल सकता है, जिसमें वह कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने से पहले होता था, अदालत क्षति का आदेश दे सकती है, न कि कॉन्ट्रैक्ट के विशिष्ट प्रदर्शन का। हालांकि, जहां ऐसा समाधान संभव नहीं होता है, और गैर-उल्लंघन करने वाली पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है, या कॉन्ट्रैक्ट के गैर-प्रदर्शन के कारण नुकसान उठाना पड़ेगा, अदालत विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश देगी। इसके लिए कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं:
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कॉन्ट्रैक्ट एक अचल संपत्ति की बिक्री के लिए है,
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जहां संपत्ति वाणिज्य का एक सामान्य लेख नहीं है, या वादी के लिए विशेष मूल्य या रुचि है, या ऐसे सामान शामिल हैं, जो बाजार में आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं।
ऐसे मामलों में, अदालत कॉन्ट्रैक्ट के विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश दे सकती है, अर्थात अदालत पक्षकार को आदेश देगी कि वे सौदेबाजी के अपने हिस्से को अच्छा बना सकें। हालांकि, एक पार्टी को मौद्रिक क्षतिपूर्ति और विशिष्ट प्रदर्शन के बीच चयन करना होगा। एक नियम के रूप में, जहां अदालत को लगता है, कि मौद्रिक मुआवजा एक पर्याप्त उपाय है, यह कॉन्ट्रैक्ट के विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश नहीं देगा।
इस प्रकार, उस तरह के उपाय का चयन करना होता है, जिसका पालन करना है, किसी को कॉन्ट्रैक्ट की प्रकृति, नुकसान की प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए, और क्या इसके लिए मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपाय होगी।
अधिकारों को लागू करने के लिए कदम:
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आवश्यकताएँ:
यह आवश्यक नहीं है, कि सभी कॉन्ट्रैक्ट को कागज पर लिखा जाए, जहां कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को लिखित रूप में कम कर दिया गया है, अदालत किसी भी अन्य प्रकार के साक्ष्य को मान सकती है। इस प्रकार, एक वैध कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करने के लिए, उसी के अस्तित्व के सभी दस्तावेजी प्रमाण प्रथम दृष्टया के होने चाहिए। ये वे दस्तावेज हैं, जिनकी अदालत द्वारा जांच की जाएगी और इसलिए, किसी को कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
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अचल संपत्ति से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट में, बिक्री के लिए एग्रीमेंट या भूमि संबंधी किसी अन्य दस्तावेजों को संलग्न करना चाहिए।
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इसी तरह, सभी दस्तावेज जो अदालत को नुकसान का मूल्य पता लगाने में मदद करेंगे, संलग्न होना चाहिए।
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प्रक्रिया:
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बार जब आपके सभी दस्तावेज सही क्रम में होंगे, तो अगले चरण में एक वकील की मदद से अदालत में जाना होगा। चूंकि कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन एक सिविल अपराध है, इसलिए अदालत जाने का सही तरीका सिविल सूट दाखिल करना है। किसी भी तरह के कानूनी उपाय की तलाश करते समय यह याद रखना चाहिए कि भारत में परिसीमा अधिनियम, 1963 एक कानून है, जो समय की अवधि से संबंधित है। जिसके भीतर किसी भी प्रकार के कानूनी उपाय की मांग की जा सकती है।
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कहां फाइल करें:
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संपत्ति के मामले में उस न्यायालय में मुकदमा दायर किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह संपत्ति है। उदाहरण के लिए, पूर्वी दिल्ली में स्थित एक संपत्ति के लिए, पूर्वी दिल्ली के सिविल जिला अदालत का क्षेत्राधिकार होगा। हालांकि चल संपत्ति या धन के मामलों में विभिन्न नियम लागू होते हैं। इसमें शामिल राशि, कॉन्ट्रैक्ट की विषय वस्तु, जहां दूसरी पार्टी रहती है, इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाता है। कानूनी उपाय करने का फैसला करने के बाद, पेशेवर कानूनी सलाहकार से कार्यवाही के लिए मदद लेना सबसे अच्छा तरीका होगा।
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कौन फाइल कर सकता है:
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भी व्यक्ति जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक पार्टी है, वह एक सिविल सूट फाइल कर सकता है। मूल पार्टी की मृत्यु के मामले में, उनके कानूनी प्रतिनिधियों को अपनी ओर से फाइल करने का अधिकार है। किसी कंपनी या पंजीकृत सहकारी संस्था के मामलों में, उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / निदेशक आदि फाइल कर सकते हैं। किसी भी कॉर्पोरेट सिस्टम के प्रतिनिधित्व के मामले में, उचित प्राधिकरण की आवश्यकता होगी। [याद रखें, एक कंपनी कानून की नजर में एक अलग कानूनी इकाई है] ।
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प्रक्रिया की अवधि:
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बार जब आप एक वकील से संपर्क करते हैं, तो वह दस्तावेजों के माध्यम से अभियोग का प्रारूप तैयार करेंगे। एक अभियोग पत्र पहला कानूनी दस्तावेज है, जो अदालत को आपके मामले के तथ्यों, आपकी शिकायतों और आपके द्वारा मांगी गई राहत के बारे में सूचित करेगा। यदि अदालत को मामले में मजबूती लगती है, तो वह दूसरे पक्ष को अभियोग का जवाब दाखिल करने के लिए कहती है, जो मामले में उनकी रक्षा के रूप में कार्य करता है। यह दस्तावेज, एक सिविल सूट के मामलों में, लिखित वक्तव्य के रूप में जाना जाता है। एक बार जब यह दस्तावेज फाइल किया जाता है, तो आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जहां अदालत दोनों पक्षों को आवश्यकतानुसार और अधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है, या सीधे ही बहस के चरण में जा सकती है। विभिन्न प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए, दस्तावेजों और उत्तरों को दाखिल करना आदि। यह प्रक्रिया छह महीने से दो साल के बीच कहीं भी हो सकती है। हालांकि, ऐसे सभी सवालों का जवाब एक कानूनी पेशेवर द्वारा बहुत बेहतर दिया जा सकता है।
सामान्य प्रश्नोत्तरी
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क्या एक कॉन्ट्रैक्ट जो लिखित में नहीं है, उसे लागू किया जा सकता है?
एक कॉन्ट्रैक्ट जो लिखित में नहीं है, वह भी लागू किया जा सकता है। सभी लेन-देन जहां सामानों के लिए पैसे का आदान-प्रदान किया जाता है, या किसी सेवा का भुगतान, मौद्रिक भुगतान के बदले किया जाता है, वे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, भले ही वे कागज पर न हों। ऐसे मामलों में, कानून अन्य नियमों और शर्तों पर ध्यान देता है। उदाहरण के लिए, खुदरा चालान के पीछे मुद्रित शब्द, सामान्य व्यवसाय प्रथाओं और पार्टियों के अधिकारों को लागू करने के लिए पार्टियों का संचालन।
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क्या एक नाबालिग एक वैध कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश कर सकता है?
संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, केवल वह व्यक्ति जो जिस कानून द्वारा शासित है, उस कानून के अनुसार वयस्क हो गया है, वह कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है। एक नाबालिग द्वारा दर्ज किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कानूनी रूप से उस पर बाध्यकारी नहीं होगा, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाता। वयस्कता की उम्र तक पहुंचने पर, एक नाबालिग उस कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि कर सकता है, और इसलिए वह उसे स्वयं पर बाध्य कर सकता है।
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शून्य करणीय कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं, और वे शून्य कॉन्ट्रैक्ट से कैसे भिन्न हैं?
भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सहमति नहीं देता है, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर शून्य करणीय है। इस प्रकार, संविदा अधिनियम की धारा 14 से 19 के अनुसार, निम्नलिखित के आधार पर दर्ज किए गए कॉन्ट्रैक्ट शून्य करणीय हैं:
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ज़बरदस्ती: जहाँ एक व्यक्ति या उनके प्रियजनों को कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने के लिए धमकी दी जाती है।
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अनुचित प्रभाव: जहां पार्टियों के बीच संबंध ऐसे होते हैं, कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की इच्छा पर हावी होने की स्थिति में होता है।
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धोखाधड़ी: जहां कॉन्ट्रैक्ट में जानबूझकर धोखा देकर दूसरे पक्ष को लाया जाता है।
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गलत बयानी: किसी भी जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत करना [हालांकि निर्दोष रूप से] ताकि दूसरे पक्ष को एक गलत कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाए, और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सके।
ऐसे सभी मामलों में, कॉन्ट्रैक्ट निर्दोष पार्टी के विकल्प पर शून्य करणीय है। सीधे शब्दों में कहें, निर्दोष पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट में बनी रह सकती है या उसे ख़त्म कर सकती है।
दूसरी ओर, एक शून्य कॉन्ट्रैक्ट एक कानूनी तुच्छता है। कानून की नजर में इसका कोई मूल्य नहीं है और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, जहां कोई कॉन्ट्रैक्ट एक गैरकानूनी वस्तु के लिए किया गया है, या जहां दोनों पक्षों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के एक अनिवार्य हिस्से में गलती की गयी है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट शून्य होते हैं।
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कॉन्ट्रैक्ट के लिए पार्टियों के बीच गलत संचार के मामले में क्या होता है?
कानून में दो प्रकार की गलतियाँ हो सकती हैं:
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तथ्य की गलती: जहां पार्टियों को कॉन्ट्रैक्ट के एक प्रमुख पहलू के संबंध में गलत जानकारी है। ऐसे मामलों में, यदि दोनों पक्ष गलत धारणा के तहत हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट शून्य है। हालांकि, यदि केवल एक ही पक्ष इस तरह की गलती से पीड़ित है, तो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी निर्वाह कर सकता है।
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कानून की गलती: सही कानून की जानकारी नहीं होने में बचाव नहीं होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मान्य होता है।
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कॉन्ट्रैक्ट के "बचाव" का क्या अर्थ है?
शून्य करणीय कॉन्ट्रैक्ट के मामलों में, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, निर्दोष पार्टी, जो जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करती है, कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने का निर्णय ले सकती है। ऐसे मामलों में, उसी प्रभाव का एक स्पष्ट संचार दूसरे पक्ष को भेजा जाना चाहिए, कि पहले पक्ष कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करने या फिर से बचाने के अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है।
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क्या कोई बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है?
अधिनियम की धारा 25 के अनुसार, बिना विचार के समझौते तब तक शून्य हैं, जब तक कि:
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इस तरह के समझौते लिखित और पंजीकृत हैं, पार्टियों के बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण दर्ज किए जाते हैं;
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यह उस अधिनियम के लिए क्षतिपूर्ति करना है, जो दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष के लिए किया है;
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यह एक ऋण का भुगतान करने का वादा है, जो समय-वर्जित है [एक ऋण की स्वीकृति]।
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व्यापार का अवरोधक एग्रीमेंट क्या हैं?
भी एग्रीमेंट जिसके द्वारा एक पार्टी को किसी भी प्रकार के कानूनी पेशे, व्यापार या व्यवसाय का अभ्यास करने से रोका जाता है, व्यापार का अवरोधक एग्रीमेंट है। इस तरह के एग्रीमेंट शून्य होते हैं। हालाँकि इसके कुछ अपवाद भी हैं।
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"कॉन्ट्रैक्ट की हताशा" शब्द का क्या अर्थ है?
कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पक्ष की गलती के बिना और दोनों पक्षों के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण प्रदर्शन करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कुंठित कहा जाता है। ऐसे मामलों में, दोनों पक्षों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के प्रदर्शन से छुट्टी दे दी जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है
ये गाइड कानूनी सलाह नहीं हैं, न ही एक वकील के लिए एक विकल्प
ये लेख सामान्य गाइड के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रदान किए जाते हैं। हालांकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये मार्गदर्शिका उपयोगी हैं, हम कोई गारंटी नहीं देते हैं कि वे आपकी स्थिति के लिए सटीक या उपयुक्त हैं, या उनके उपयोग के कारण होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई ज़िम्मेदारी लेते हैं। पहले अनुभवी कानूनी सलाह के बिना यहां प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा न करें। यदि संदेह है, तो कृपया हमेशा एक वकील से परामर्श लें।