कानूनी तौर पर अपना नाम कैसे बदलें

February 12, 2020
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


विषयसूची

  1. आपको अपना नाम बदलने के लिए निम्न बिंदुओं का पालन करना होगा
  2. एफिडेविट (हलफनामा)
  3. समाचार पत्र में प्रकाशन करना
  4. गजट में नोटिफिकेशन

आमतौर पर किसी भी व्यक्ति की सबसे ज्यादा पहचान उसके नाम से ही होती है। अगर हम किसी भी आदमी की बातें करते हैं, तो पहले शुरू में उसका नाम लेकर ही सम्बोधन करते हैं, और हमारे देश में भी एक ऐसा रीति - रिवाज है, कि किसी एक व्यक्ति के एक या एक से अधिक और एक ही नाम के एक या एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। क्योंकि उनके बचपन में जो भी नाम हमारे बुजुर्ग रख देते हैं, वही नाम हमेशा तक चलता रहता है। इस लेख में हम इस बात को विस्तार से जान पाएंगे कि कानूनी तौर पर अपने नाम को बदलने के लिए आपको क्या - क्या करना होगा। और इसके साथ ही यदि आपका किसी भी दस्तावेज में कुछ अलग नाम है, तो आप अपने सभी दस्तावेजों में एक ही नाम को किस तरह से करवा सकते हैं।

कई लोगों का ऐसा मानना होता है, कि नाम को बदलने में बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम बदलना एक बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। वैसे तो लगभग सभी लोग अपना एक ही नाम रखते हैं। लेकिन कई बार गलती के कारण हमारे दस्तावेजों में दूसरा नाम लिख दिया जाता है। इसलिए हमें उस नाम को बदलना पड़ता है, लेकिन सामान्यतः इस बात के बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम है, कि हम किस तरह से अपना नाम बदल सकते हैं। आमतौर पर नाम को बदलने की आवश्यकता तब सामने आती है, जब आपको किसी भी कारण से अपने नाम के आगे किसी भी दस्तावेज में अपना उपनाम लगवाना होता है, या फिर आपको अपना पूरा का पूरा नाम बदलवाना होता है, क्योंकि जब आप पासपोर्ट जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण - पत्र बनावाते हैं, तो उस समय नाम को लेकर आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। क्योंकि जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं, तो सभी दस्तावेजों में आपका नाम और आपकी जन्मतिथि या और दूसरी कई जानकारियां बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। मुख्य रूप से आप तीन तरह से अपने नाम को बदलवा सकते हैं, जिनके बारे में नीचे विस्तार में दिया गया है।

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आपको अपना नाम बदलने के लिए निम्न बिंदुओं का पालन करना होगा

भारत में नाम को बदलने के लिए मुख्य रूप से तीन अनिवार्य चरण हैं, जिन्हें नाम परिवर्तन को अधिकृत करने के लिए किए जाने की आवश्यकता होती है:

  1. शपथ पत्र प्रस्तुत करना- नाम बदलने के लिए आपको एक हलफनामा तैयार करवाना होगा।

  2. विज्ञापन प्रकाशन- नाम को बदलने की घोषणा को समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

  3. राजपत्र अधिसूचना- नाम परिवर्तन के संबंध में भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की जानी चाहिए।

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एफिडेविट (हलफनामा)

आपको अपना नाम बदलने के लिए मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के समक्ष अपने संबंधित जिला न्यायालय में हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। हलफनामा में वर्तमान नाम और वांछित नए नाम का उल्लेख होना चाहिए, और साथ ही साथ नाम को बदलने के कारण का भी उल्लेख होना चाहिए। हलफनामा को न्यूनतम मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बनाया जाना चाहिए। यदि विदेश में रहने वाले भारतीय व्यक्ति को अपना नाम बदलना है, तो ऐसी स्तिथि में उस व्यक्ति को नाम बदलने से संबंधित विभाग में भारतीय दूतावास / भारतीय उच्चायोग द्वारा सत्यापित किया हुआ फॉर्म जमा करना होगा।

इसके लिये 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा तैयार करवाना होता है, और तैयार होने के बाद उसे अपने पास की कचहरी में जाकर नोटरी भी करवाना होता है।

इसमें मुख्य रूप से निम्न बाते शामिल होती हैं,

  1. आपका वर्तमान नाम और जिस नाम को आप रखना चाहते हो, दोनों को लिखना होता है। 

  2. आपका वर्तमान और स्थायी पता

  3. नाम बदलने के कारण का संक्षेप में वर्णन

इसके बाद इसे नोटरी करवाना होता हैं, जिसमें करीब 100 - 200 रुपये तक का खर्च आता है। जब हलफनामा तैयार हो जाता है, तो आप इनमें अपने हस्ताक्षर करते हैं, और साथ ही आपके साथ इसमें दो गवाह के भी हस्ताक्षर चाहिए होता है। यदि आप केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं, तो नाम बदलने के लिए एक नाम बदलने का विलेख भी बनवाना पड़ता है।
 


समाचार पत्र में प्रकाशन करना

यदि आपने शपथ पत्र बना लिया है, तो उसके बाद अगले कदम के रूप में आपको समाचार पत्र में विज्ञापन / अधिसूचना प्रकाशित कराना होता है, कि आपने अपना नाम बदल दिया है, और आज की तिथि के बाद आपको आपके नए नाम से ही जाना जायेगा। इसके लिए, आपको दो समाचार पत्रों का चयन करना होगा, जिसमे से एक आपके राज्य की आधिकारिक भाषा में प्रकाशित होगा और दूसरा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करना होगा। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों ही  समाचार पत्र दैनिक होने चाहिए न कि मासिक और वार्षिक। दोनों समाचार पत्रों में आपके बारे में संक्षेप में जानकारी होगी और साथ ही साथ आपके पिता या पति के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।

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गजट में नोटिफिकेशन

नाम बदलवाने के अगले और अंतिम चरण के रूप में आपका नाम आपके राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा। आपको अपने संबंधित राज्य के सरकारी प्रेस से संपर्क करना होगा और फॉर्म भरने के साथ - साथ निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होगा। आपका नाम बदलने की नोटिफिकेशन राज्य के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और आपके द्वारा दिए गए पते पर बदले हुए नाम की कॉपी भी भेज दी जाएगी।

और इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपके नाम बदलने की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। इसके बाद आपका नाम आधिकारिक तौर पर बदल दिया जाता है। और फिर इसके बाद आप अपने सभी दस्तावेजों में अपना नाम बदल सकते हैं। जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट, लाइसेंस या दूसरे किसी भी तरह के अन्य दस्तावेजों में आप अपना नाम बदल सकते हैं। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जिसके लिए आपको इन तीनों प्रक्रिया के दस्तावेजों को जारी करना होता है और इसमें बहुत कम समय लगता है। आप कुछ ही समय में अपने नाम को बदल सकते हैं।





ये गाइड कानूनी सलाह नहीं हैं, न ही एक वकील के लिए एक विकल्प
ये लेख सामान्य गाइड के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रदान किए जाते हैं। हालांकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये मार्गदर्शिका उपयोगी हैं, हम कोई गारंटी नहीं देते हैं कि वे आपकी स्थिति के लिए सटीक या उपयुक्त हैं, या उनके उपयोग के कारण होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई ज़िम्मेदारी लेते हैं। पहले अनुभवी कानूनी सलाह के बिना यहां प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा न करें। यदि संदेह है, तो कृपया हमेशा एक वकील से परामर्श लें।

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