एफ एस एस ए आई पंजीकरण

March 05, 2020
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा


एफ. एस. एस. ए. आई. (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) की स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिये विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियन्त्रित करना है, ताकि मानव - उपभोग के लिये सुरक्षित तथा सम्पूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके।

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एफ. एस. एस. ए. आई. क्या होता है?

एफ. एस. एस. ए. आई., का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह भारत की खाद्य नियामक संस्था है। एफ. एस. एस. ए. आई. सुरक्षित उत्पादन, निर्माण, के साथ ही खाद्य उत्पादों की सुरक्षित हैंडलिंग का काम देखता है। एफ. एस. एस. ए. आई. की स्थापना अगस्त 2011 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ - साथ केंद्र सरकार के संयोजन में की गई थी। एफ. एस. एस. ए. आई. एक स्वायत्त कॉर्पोरेट निकाय है, और यह खाद्य सुरक्षा की विभिन्न विनियमों और पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए एक संस्था है। खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफ. बी. ओ.) को खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए देश भर में एफ. एस. एस. ए. आई. के कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

खाद्य सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए, एफ. एस. एस. ए. आई., एफ. बी. ओ. के अनुपालन के लिए एक खाद्य लाइसेंस जारी करता है। एफ. एस. एस. ए. आई. पंजीकरण इस प्रकार खाद्य व्यापार के सुरक्षित, और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए एफ. बी. ओ. के लिए अनिवार्य अनुपालन बन जाता है। खाद्य व्यापार संचालक द्वारा एफ. एस. एस. ए. आई. द्वारा खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बनाए जाने वाले मानकों को वैज्ञानिक तथ्यों द्वारा समर्थित किया गया है। एफ. एस. एस. ए. आई. खाद्य लाइसेंस हासिल करने से सरकार और साथ ही उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, कि भंडारण, उत्पादन, वितरण और बिक्री का विनियमन इस तरह से किया गया है, कि यह खाद्य उत्पाद उपभोग के लिए फिट है।
 


एफ. एस. एस. ए. आई. के कार्य

भारत सरकार द्वारा एफ. एस. एस. ए. आई. को निम्नलिखित कार्यों को करने के उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है, एफ. एस. एस. ए. आई. के अंतर्गत नीचे बताए गए कार्य आते हैं, जो कि इस प्रकार हैं:-
 

  1. दिशा - निर्देश को निर्धारित करना - एफ. एस. एस. ए. आई. का सबसे महत्वपूर्ण कार्य खाद्य वस्तुओं से जुड़े दिशा - निर्देशों को बनाना है, और ये सुनिश्चित करना है, कि उनके द्वारा बनाए गए दिशा - निर्देशों का पालन देश में किया जा रहा है, अथवा नहीं।

  2. प्रमाणन देना - एफ. एस. एस. ए. आई. का जो अगला सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो है खाद्य व्यवसायियों के द्वारा बनाए गए खाने की जांच करना और ये सुनिश्चित करना कि वो लोगों द्वारा खाने योग्य है, अथवा नहीं। अगर खाना जांच में सही पाए जाता है, तो उसे प्रमाणन दिया जाता है।

  3. नेटवर्क की स्थापना - अपने देश में एक सूचना नेटवर्क की स्थापना करना जिससे कि आम उपभोक्ता, पंचायत आदि खाद्य संरक्षा और इससे जुड़े मुद्दों के संबंध में आसानी से सूचना प्राप्त कर सकें।

  4. प्रशिक्षण देना - खाद्य व्यवसाय में जो लोग शामिल हैं, या फिर जो लोग शामिल होना चाहते हैं, उनके के लिए वक्त - वक्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रर्मों का आयोजन करना। जिसके जरिए उनको खाद्य व्यवसाय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है।
     


एफ. एस. एस. ए. आई. राज्जीय लाइसेंस के लिए पात्रता

व्यवसाय की निम्नलिखित गतिविधियों के साथ एफ. बी. ओ. राज्य के लिए एफ. एस. एस. ए. आई. प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं:-
 

  1. रेस्तरां और होटल

  2. मांस प्रसंस्करण और वध इकाइयाँ

  3. प्रोप्रायटरी फूड्स

  4. खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, जो कि खुदरा विक्रेताओं और रिपेकर्स के समावेशी हैं

  5. वनस्पति तेल प्रसंस्करण इकाइयों के साथ - साथ उत्पादन इकाइयाँ

  6. दुग्ध चिलिंग इकाइयाँ सहित डेयरी इकाइयाँ
     


एफ. एस. एस. ए. आई. केंद्रीय लाइसेंस के लिए पात्रता

  1. केंद्रीय एफ. एस. एस. ए. आई. लाइसेंस खाद्य लाइसेंस की सबसे बड़ी किस्त है, जिसे आप अपने व्यवसाय के लिए प्राप्त कर सकते हैं। यहां एफ. बी. ओ. है, जो इस केंद्रीय लाइसेंस के लिए पात्र बन जाते हैं

  2. 5 सितारा होटल या उससे ऊपर

  3. राज्य लाइसेंस के लिए उल्लिखित खुदरा विक्रेताओं, वितरकों, आपूर्तिकर्ताओं और कैटरर्स को शामिल करने वाले सभी खाद्य व्यवसाय केंद्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि उनका संचालन बड़े पैमाने पर हो ( 20 करोड़ या अधिक)।

  4. विभिन्न राज्यों में मल्टीपे शाखाओं के साथ रेस्तरां / खाद्य प्रसंस्करण और हैंडलिंग श्रृंखला को मुख्य शाखा / प्रधान कार्यालय के लिए केंद्रीय एफ. एस. एस. ए. आई. लाइसेंस प्राप्त करना है

  5. 100% निर्यात उन्मुख खाद्य प्रसंस्करण / उत्पादन इकाइयाँ

  6. अनाज इकाइयों को छोड़कर प्रति दिन 2 मीट्रिक टन से अधिक प्रसंस्करण करने वाले खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, रिलेबेलर और रेपैकर

  7. 10,000 मीट्रिक टन या अधिक की क्षमता रखने वाले प्रशीतित भंडार

  8. थोक व्यापारी जिनका रु 30 करोड़ या उससे अधिक का वार्षिक टर्नओवर हो

  9. हवाई अड्डों के साथ - साथ समुद्री अड्डों पर स्थित खाद्य खानपान सेवाएं
     


एफ. एस. एस. ए. आई. लाइसेंस लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया

  1. अगर आप खाद्य लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको http://foodlicensing।fssai।gov।in/precheck/precheckunitdetails।aspx लिंक पर जाकर ये पता करना होगा की आप ये लाइसेंस लेने के लिए योग्य हैं या नहीं।

  2. पहले चरण को पूरा करने के बाद आपको https://foodlicensing।fssai।gov।in/index।aspx लिंक पर जाकर, इस लिकं पर पूछी गई जानकारियों को भरना होगा।

  3. वहीं एफ. एस. एस. ए. आई. खाद्य व्यापार और कारोबार की प्रकृति के आधार पर लाइसेंस जारी करती है। जिन कारोबारियों का कारोबार 12 लाख से  20 करोड़ के बीच का है, वो राज्य लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं और अगर किसी कारोबारी का कारोबार  20 करोड़ से ऊपर है वो केंद्रीय लाइसेंस की श्रेणी में आते हैं।

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एफ. एस. एस. ए. आई. का लाइसेंस रद्द कैसे किया जा सकता है

यदि आपको लाइसेंस मिल जाता है, और उसके बाद आपके द्वारा बनाएं गए खाने के उत्पाद में कोई कमी मिलती है, या फिर वो एफ. एस. एस. ए. आई. द्वारा तैयार किए गए मानकों पर सही नहीं पाया जाता है। तो आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। इसलिए लाइसेंस मिलने के बाद भी अपने उत्पाद की शुद्धता से कोई समझौता करना आपको भारी पड़ सकता है।





ये गाइड कानूनी सलाह नहीं हैं, न ही एक वकील के लिए एक विकल्प
ये लेख सामान्य गाइड के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रदान किए जाते हैं। हालांकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये मार्गदर्शिका उपयोगी हैं, हम कोई गारंटी नहीं देते हैं कि वे आपकी स्थिति के लिए सटीक या उपयुक्त हैं, या उनके उपयोग के कारण होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई ज़िम्मेदारी लेते हैं। पहले अनुभवी कानूनी सलाह के बिना यहां प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा न करें। यदि संदेह है, तो कृपया हमेशा एक वकील से परामर्श लें।

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