सीबीएसई अंक तालिका या प्रमाणपत्र में अपना नाम कैसे बदला जाए

April 07, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
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विषयसूची

  1. नाम में परिवर्तन / सुधार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
  2. आपके नाम में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आपके नाम में बदलाव: यदि आप अपने 10 या 12 वीं के प्रमाण पत्र या अंक तालिका में या किसी भी अन्य प्रमाण पत्र में, अपने नाम या उपनाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप अपने नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
 
आपके नाम में सुधार: यदि आपको लगता है कि आपके 10 वीं या 12 वीं प्रमाण पत्र या अंक तालिका में या किसी अन्य प्रमाण पत्र में अपने नाम में कोई वर्तनी या टाइपिंग गलती हुई है, तो आप अपने नाम में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।


नाम में परिवर्तन / सुधार के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया

चरण 1: नीचे दिए गए आवेदन पत्र को डाउनलोड और मुद्रण कर मुद्रित आवेदन पत्र लें।
http://cbse.nic.in/faq/dupform.pdf
 
चरण 2: आवेदन पत्र के निचले भाग में दिए गए निर्देशों को पढ़ें और फ़ॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
 
चरण 3: आपके नाम में संशोधन या परिवर्तन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ : -

  • प्रवेश के समय माता-पिता द्वारा भरा हुआ प्रवेश फार्म।

  • प्रवेश के समय उम्मीदवार के माता-पिता द्वारा प्रस्तुत पिछले स्कूल का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र।

  • उम्मीदवार के संबंध में विद्यालय के प्रवेश और वापसी के रजिस्टर के उस पृष्ठ का हिस्सा और जिसमें प्रविष्टि की गयी हो।

  • बोर्ड स्कूल के मूल अभिलेखों के सत्यापन और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद आवश्यक सुधारों को प्रभावित कर सकता है।

चरण 4: संबंधित दस्तावेजों के लिए शुल्क का भुगतान: -

  • प्रमाण पत्र या अंक तालिका में नाम सुधार के लिए शुल्क - रु 500 (प्रमाण पत्र / अंक तालिका की शुल्क शामिल)।

  • उम्मीदवार के माता / पिता / संरक्षक के नाम में परिवर्तन के लिए शुल्क - 1000 रुपये + दस्तावेजों की वास्तविक लागत।

  • प्रवासन प्रमाणपत्र / अनंतिम प्रमाण पत्र / अंक तालिका या अंक के विवरण की लागत - 100 रुपये।


आपके नाम में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

नाम / उपनाम में परिवर्तन के संबंध में आवेदनों पर तब विचार किया जाएगा, जब कानून के नियम विधान द्वारा, किए गए परिवर्तन की अनुमति दी जाए और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाए। न्यायिक न्यायालय द्वारा उम्मीदवार के नाम को बदलने की इजाजत देने की स्थिति में, बोर्ड द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित परिवर्तित नाम के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।





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