ऑनलाइन आवेदन द्वारा डुप्लीकेट पैन कार्ड कैसे प्राप्त करें

April 07, 2024
एडवोकेट चिकिशा मोहंती द्वारा
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विषयसूची

  1. डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
  2. पैन कार्ड की स्थिति ऑनलाइन कैसे ट्रैक करें
  3. ऑनलाइन डुप्लिकेट पैन के आवेदन करने से पहले याद रखने योग्य बिंदु
  4. ऑनलाइन प्रक्रिया के लाभ

पैन या “परमानेंट अकाउंट नंबर” भारत में प्रत्येक करदाता को दिया गया गया एक 10 अंक का अद्वितीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है। यह नंबर आयकर विभाग द्वारा दिया जाता है, जो आपके नाम पर किए गए सभी बड़े और छोटे वित्तीय लेनदेन का ब्यौरा रखता है। निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य है। सरकार ने कई वित्तीय लेनदेन जैसे कि संपत्ति खरीदना, म्यूचुअल फंड निवेश, एक नया खाता खोलना, आदि के लिए पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

पैन को आधार से जोड़ना भी अनिवार्य हो गया है। यह कदम भारतीय सरकार द्वारा उठाया गया था, और इस आधार लिंकिंग की समय सीमा को 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दिया गया था। इस दस्तावेज़ के महत्व के कारण, यह जरूरी है कि एक व्यक्ति समय पर लेनदेन करने के लिए अपने पैन - कार्ड को संभाल कर रखे। कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं, जब आपको सत्यापन के लिए अपने मूल पैन कार्ड को प्रस्तुत करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में, यदि आपके पास पैन का मूल दस्तावेज नहीं है, तो यह एन. एस. डी. एल. (नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड) द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

एन. एस. डी. एल. ने हाल ही में पैन कार्ड से संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन ही शुरू की है। टी. आई. एन. - एन. एस. डी. एल. की वेबसाइट अब उपयोगकर्ताओं को एक नए पैन के लिए आवेदन करने या किसी व्यक्ति के पैन कार्ड खो जाने पर मौजूदा पैन कार्ड को पुन: प्रिंट करने की अनुमति देती है। सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने की वजह से, उपयोगकर्ता अब अपने वित्तीय विवरणों को आसानी से सत्यापित कर सकते हैं, और आधार - आधारित ओ. टी. पी. सेवा का उपयोग करके प्रमाणित भी कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है, बल्कि एन. एस. डी. एल. के कार्यालय को आवेदन पत्र और दस्तावेजों की हार्डकॉपी भेजने से भी बचाती है।

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डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

डुप्लीकेट पैन जारी करने की सभी ऑनलाइन प्रक्रिया बहुत ही सरल और शीघ्र होने वाली है। आप अपने घर की सुख - सुविधाओं से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और इसे सात कार्य दिवसों में घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। डुप्लिकेट पैन कार्ड जारी करवाने के लिए आपको किसी भी दस्तावेज को भेजने या दलाल को कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। आइये हम बताते हैं, की आप ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं:-

  1. अपने पैन को पुनः प्रिंट कराने के आवेदन करने के लिए टी. आई. एन. - एन. एस. डी. एल. की वेबसाइट पर जाएं।

  2. सर्विसेज में पहुंच कर पैन पर क्लिक करके रि - प्रिंट पैन कार्ड सेक्शन में अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करें।

  3. फॉर्म 49 – ‘ए’ में, “Changes or Correction in existing PAN Date/Reprint of PAN Card” विकल्प का चयन करें।

  4. वह श्रेणी चुनें जिसके लिए पैन जारी किया गया है, ((individual, company, trust, partnership firm, etc.)।

  5. फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण ध्यान से भरें।

  6. फॉर्म के अगले भाग में, “Aadhaar based e-Sign” or “Digital Signature Certificate” का चयन करें।

  7. जब आप उपर्युक्त विकल्पों में से किसी एक का चयन करते हैं, तो आपको आधार - ओ. टी. पी. का उपयोग करके प्रमाणित करना होगा।

  8. जो मोबाइल आपके आधार के साथ पंजीकृत है उस पर पर एक ओ. टी. पी. भेजा जाएगा।

  9. आवेदन के अगले भाग में जाने के लिए ओ. टी. पी. दर्ज करें।

  10. अब अपने पैन, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी जमा करें।

  11. आपका संक्षिप्त विवरण जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि आदि आधार कार्ड के अनुसार आवेदन पत्र में स्वतः फीड हो जाएंगे।

  12. अब ऑनलाइन लेनदेन विधि के माध्यम से 110 रुपये का भुगतान करें।

  13. आपका आवेदन टी. आई. एन. - एन. एस. डी. एल. पोर्टल पर सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।

  14. आपके आवेदन की एक पंजीकरण संख्या उत्पन्न हो जाएगी।

  15. आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस पंजीकरण संख्या का उपयोग कर सकते हैं।

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पैन कार्ड की स्थिति ऑनलाइन कैसे ट्रैक करें

आप इन सरल चरणों का पालन करके डुप्लिकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं:-

  1. टी. आई. एन. - एन. एस. डी. एल. वेबसाइट पर एप्लिकेशन ट्रैकिंग भाग पर जाएं।

  2. एप्लिकेशन टाइप का चयन करें।

  3. अपने पैन पुनः प्रिंट आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उत्पन्न पंजीकरण संख्या दर्ज करें।

  4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

  5. अब खुला हुआ पोर्टल, डुप्लिकेट पैन आवेदन की स्थिति प्रदर्शित करता है।
     


ऑनलाइन डुप्लिकेट पैन के आवेदन करने से पहले याद रखने योग्य बिंदु

ऑनलाइन अपने पैन कार्ड के रि - प्रिंट के लिए आवेदन करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। इनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं:-

  1. डुप्लिकेट पैन को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपका पैन आधार कार्ड के साथ जुड़ा होना चाहिए। यदि आपका पैन आधार के साथ लिंक नहीं है, तो आप आधार - ओ. टी. पी. का उपयोग करके ऑनलाइन प्रमाणीकरण सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

  2. आधार - ओ. टी. पी. पद्धति का उपयोग करके सभी विवरणों को सत्यापित करने के लिए आपका मोबाइल नंबर यू. आई. डी. ए. आई. के डेटाबेस में पंजीकृत होना चाहिए। यदि आपने अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपको पहले इसे अपने मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा, क्योंकि ओ. टी. पी. को केवल यू. आई. डी. ए. आई. के डेटाबेस में पंजीकृत नंबर पर ही भेजा जाता है।

  3. जब आवेदन ऑनलाइन भरा जाता है, तो डुप्लिकेट पैन कार्ड फॉर्म भरने के समय आपके द्वारा दिए गए पते के बावजूद आधार कार्ड पर लिखित पते पर भेजा जाएगा।

  4. आपको सभी ऑनलाइन प्रक्रिया में भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। भुगतान माध्यम में इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट / क्रेडिट कार्ड, बिलडेस्क भुगतान, आदि शामिल हैं। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान इस पद्धति में अनुमति नहीं है।

  5. आपके आधार में वर्णित विवरण आपके पैन कार्ड में ठीक तरह से मेल खाना चाहिए। यदि कोई त्रुटि है, या यदि डेटा मेल नहीं खाता है, तो आवेदन पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। उस स्थिति में, आपको पहले विवरण को सही करना होगा या सत्यापन के लिए विभाग को दस्तावेज भेजने का विकल्प चुनना होगा।

  6. आप किसी भी शुल्क का भुगतान किए बिना अपने स्मार्टफोन में अपने "डिजीलॉकर ऐप" में पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिससे आवश्यकता पड़ने पर, अपने आवश्यक दस्तावेजों को किसी भी एजेंसी के साथ ऑनलाइन साझा किया जा सकता है। आयकर विभाग डिजीलॉकर ऐप के लिए दस्तावेज जारी करता है। इस प्रकार यह दस्तावेज़ को प्रामाणिक बनाने के लिए फर्जी नहीं हो सकता है।

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ऑनलाइन प्रक्रिया के लाभ

ऑनलाइन प्रक्रिया ने पैन कार्ड को फिर से पुनः प्रिंट कराना आसान बना दिया है। नई प्रक्रिया के माध्यम से आवेदकों को कई लाभ भी मिलते हैं:-

  1. प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इस प्रकार आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद दस्तावेजों की हार्डकॉपी को एन. एस. डी. एल. के पते पर भेजने की जरुरत नहीं है।

  2. यह बहुत कम समय लगाता है, क्योंकि इससे पैन कार्ड 7 कार्य दिवसों के अंदर आपके पास पहुंचता है। हालांकि, पैन को उल्लिखित पते तक पहुंचने में 45 दिन तक का समय लग सकता है।

  3. डॉक्यूमेंटेशन और कागजी कार्रवाई को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि आधार कार्ड - आधारित सत्यापन आपको सीधे प्रमाणित करने और आधार विवरण को फॉर्म में स्वतः फीड करने की अनुमति देता है।

  4. पैन कार्ड आपके आधार कार्ड में वर्णित पते पर भेजा जाता है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्होंने आधार में अपना वर्तमान पता अपडेट किया है।

  5. आप फॉर्म के सफलतापूर्वक जमा होने पर आपको प्रदान की गयी पंजीकरण संख्या का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।





ये गाइड कानूनी सलाह नहीं हैं, न ही एक वकील के लिए एक विकल्प
ये लेख सामान्य गाइड के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रदान किए जाते हैं। हालांकि हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये मार्गदर्शिका उपयोगी हैं, हम कोई गारंटी नहीं देते हैं कि वे आपकी स्थिति के लिए सटीक या उपयुक्त हैं, या उनके उपयोग के कारण होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई ज़िम्मेदारी लेते हैं। पहले अनुभवी कानूनी सलाह के बिना यहां प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा न करें। यदि संदेह है, तो कृपया हमेशा एक वकील से परामर्श लें।

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