मुस्लिम प्रदेश स्थाई निवासी हूं। मेर


सवाल

मुस्लिम तथा उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हूं। यह कि मेरे पिता सहित 4 भाइयों को आबादी की भूमि में 28 बिस्वा बराबर बराबर अंश दादी से (2005) निर्वसियत अचल संपत्ति प्राप्त हुई थी। इसमें मेरे पिता जी ने बिना परिवार की सहमति अपना अंश ( 7 बिस्वा) एक बाहरी व्यक्ति पैसे लेकर कब्जा (2016)दे दिया है लेकिन दाखिल खारिज या खतौनी में उस व्यक्ति का नाम अभी तक नहीं चढ़ा है। क्या पिता के हिस्से की इस भूमि पत्नि व चार पुत्र पार्टीशन शूट का केस अपना अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं?

उत्तर (1)


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आपको पार्टीशन सूट का केस करने की भी आवश्यकता नहीं है आप सिर्फ एक आपसी पारिवारिक बंटवारा नाम बनाएं और उसे पारिवारिक बंटवारा नाम के माध्यम से आप ब्लॉक ए सर्किल ऑफिसर के पास जाकर पिताजी के हिस्से की जमीन को अपने-अपने नाम में चढ़ा सकते हैं


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