धारा 250 आयकर अधिनियम (Income Tax Section 250 in Hindi) - अपील में प्रक्रिया


आयकर अधिनियम धारा 250 विवरण

(1) आयुक्त (अपील) अपील की सुनवाई के लिए एक दिन और जगह तय करेगा, और अपीलकर्ता को और मूल्यांकन अधिकारी को उसी की सूचना देगा, जिसके आदेश के खिलाफ अपील पसंद की जाती है।

(२) निम्नलिखित को अपील की सुनवाई में सुनवाई का अधिकार होगा-

(ए) अपीलकर्ता, व्यक्ति में या एक अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा;

(b) मूल्यांकन अधिकारी, व्यक्ति में या प्रतिनिधि द्वारा।

(३) आयुक्त (अपील) में समय-समय पर अपील की सुनवाई स्थगित करने की शक्ति होगी।

(४) आयुक्त (अपील) किसी भी अपील के निस्तारण से पहले, इस तरह की और पूछताछ कर सकता है क्योंकि वह उचित समझता है, या मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश दे सकता है कि वह आगे की जांच करे और उसी के परिणाम को आयुक्त (अपील) को रिपोर्ट करे।

(5) आयुक्त (अपील), अपील की सुनवाई में अपीलकर्ता को अपील के किसी भी आधार पर अपील के आधार पर निर्दिष्ट नहीं करने की अनुमति दे सकता है, यदि आयुक्त (अपील) संतुष्ट है कि उस आधार से चूक अपील का रूप विलक्षण या अनुचित नहीं था।

(६) अपील के निस्तारण के आयुक्त (अपील) का आदेश लिखित में होगा और इसमें निर्धारण के निर्णय, उसके निर्णय और निर्णय के कारण के बिंदु होंगे।

(6A) प्रत्येक अपील में, आयुक्त (अपील), जहां यह संभव है, वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी अपील सुन और तय कर सकता है जिसमें उप-धारा के तहत उसके समक्ष ऐसी अपील दायर की जाती है ( 1) धारा 246 क।

(() अपील के निस्तारण पर, आयुक्त (अपील) निर्धारिती के पास और प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को दिए गए आदेश का संचार करेगा।


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