धारा 194 आयकर अधिनियम (Income Tax Section 194 in Hindi) - लाभांश


आयकर अधिनियम धारा 194 विवरण

भारतीय कंपनी या कंपनी का प्रमुख अधिकारी जिसने भारत के भीतर लाभांश की घोषणा और भुगतान (वरीयता शेयरों पर लाभांश सहित) के लिए निर्धारित व्यवस्था की है, नकद में कोई भुगतान करने से पहले या किसी चेक या वारंट को जारी करने से पहले करेगा किसी भी लाभांश या किसी शेयरधारक को कोई वितरण या भुगतान करने से पहले, जो उप-खंड (ए) या उप-खंड (बी) या उप-खंड (सी) या उप- के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश के भारत में निवासी है। धारा 2 के खंड (22) के खंड (डी) या उप-खंड (ई), इस तरह के लाभांश की राशि से कटौती, बल में दरों पर आयकर:

बशर्ते कि किसी व्यक्ति के होने पर, शेयरधारक के मामले में ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी, यदि-

(ए) लाभांश का भुगतान कंपनी द्वारा एक अकाउंट पेयी चेक द्वारा किया जाता है; तथा

(ख) ऐसे लाभांश की राशि या, जैसा भी मामला हो, कंपनी द्वारा शेयरधारक को वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित या भुगतान किए जाने या वितरित किए जाने या भुगतान किए जाने या भुगतान किए जाने की संभावना का कुल योग दो हजार से अधिक नहीं है। पांच सौ रुपये:

आगे कहा गया है कि इस खंड के प्रावधान इस तरह की आय पर लागू नहीं होंगे या इसके लिए भुगतान किए जाएंगे -

(ए) भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, १ ९ ५६ (१ ९ ५६ का ३१) के तहत स्थापित, इसके स्वामित्व वाले किसी भी शेयर के संबंध में या जिसमें इसका पूर्ण हित है;

(बी) भारत के सामान्य बीमा निगम (इसके बाद इस निगम में निर्दिष्ट) या किसी भी चार कंपनियों (इसके बाद इस कंपनी के रूप में संदर्भित इस कंपनी में) के आधार पर बनाई गई योजनाओं के आधार पर उप-खंड में तैयार की गई (1) जनरल इंश्योरेंस बिज़नेस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 की 57) की धारा 16 के तहत, निगम या ऐसी कंपनी के स्वामित्व वाले किसी भी शेयर के संबंध में या जिसमें निगम या ऐसी कंपनी का पूर्ण लाभकारी हित हो;

(ग) इसके स्वामित्व वाले किसी भी शेयर के संबंध में कोई अन्य बीमाकर्ता या जिसमें उसका पूरा हित हो:

बशर्ते कि धारा 115-ओ में उल्लिखित किसी भी लाभांश के संबंध में ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी।


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