पुलिस धारा 54 मैं मामला दर्ज आईपीसी 164


सवाल

पुलिस ने धारा 354 मैं मामला दर्ज करने के बाद भी अभी तक आईपीसी 164 धारा में पुलिस ने पिडिता के बयान नही करवाये हैं । जब की धारा 164 के अंदर पीड़िता के बयान 24 घंटे में दर्ज होने चाहिए अब आगे बताएं क्या करें।

उत्तर (1)


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श्रीमान,
जब अभियुक्त अरेस्ट हो जाता है उसके 24 घंटे के भीतर भीतर पुलिस को अभियुक्त को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है अगर धारा 354 के तहत अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है फ़्री तो फ़्164 का बयान कन्फेशन होता है इसम देखने लायक ही होगा कि एक यूज़ ने पुलिस को कन्फेशन देने के लिए बोला है कि नहीं धारा 164 का बयान पुलिस नहीं ले सकती बल्कि वह मैजिस्ट्रेट के सामने होता है अगर आपको इस मामले में मेरी कोई सलाह चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टक्ट कर सकते हैं !


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