कॉल सेंटरों के लिए पिक और ड्रॉप के लिए टैक्सी सेवा प्रारंभ करना


सवाल

मैं दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कॉल सेंटरों के कर्मचारियों को उनके निवास से पिकअप कर कार्यालय तक ड्रॉप के लिए एक कैब सेवा शुरू करने की योजना बना रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा कि मेरे लिए सीएनजी टैक्सी खरीदना अनिवार्य है या मेरे पास डीजल कार खरीदने का विकल्प भी है। इस मामले में कौन सी कार संख्या मान्य होगी- DL 1RT या  DL 1Z या कुछ और। इसके अलावा, यदि केवल सीएनजी कैब की अनुमति है तो किस सिस्टम के तहत बहुत सारे कॉल सेंटर कैब डीजल DL 1Z के तहत चल रहे हैं? क्या वे अवैध रूप से चल रहे हैं?

उत्तर (1)


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टैक्सी और टैक्सी ऑपरेटरों को सिटी टैक्सी स्कीम 2015 के अंतर्गत दिल्ली में विनियमित किया गया है, जिसने रेडियो टैक्सी स्कीम, 2006 और इकोनॉमी रेडियो टैक्सी स्कीम, 2010 में विलीन हो उसकी जगह ले ली है। सिटी टैक्सी स्कीम के लिए सभी टैक्सी को साफ ईंधन अर्थात् सीएनजी, एलपीजी पर चलाने की आवश्यकता है। इसके अलावा टैक्सी के लिए परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा करना आवश्यक है। हालांकि, जैसा कि आपने उल्लेख किया है, दिल्ली में बहुत सारी टैक्सी हैं जो डीजल इंजन पर चल रही हैं। इन्हे ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी की परमिट शर्तों के तहत अनुमति प्राप्त है। ये शर्तें टैक्सी का सीएनजी और एलपीजी जैसी स्वच्छ ईंधन पर चलने की आवश्यकता उपबंधित नहीं करती हैं। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय के हाल के आदेश के अनुसार, उबर और ओला के मामले में, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ डीजल पर चलने वाली टैक्सियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर स्थल से स्थल परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह के टैक्सियों को वर्तमान में केवल एनसीआर से दिल्ली और दिल्ली से एनसीआर तक ले जाने की अनुमति है। इसलिए, तकनीकी तौर पर आपके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ पंजीकृत कर डीजल कार खरीदने का विकल्प हो सकता है। डीजल कारों के संबंध में पर्यावरण संबंधी चिंताओं, और दिल्ली के भीतर स्थल से स्थल परिवहन करने में कठिनाई को देखते हुए, वाणिज्यिक और कानूनी विवेक यह सुझाव देगा कि आपकी टैक्सियों को सिटी टैक्सी स्कीम 2015 की आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और सीएनजी और / या एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधन पर चलना चाहिए। अब पंजीकरण संख्या के सवाल पर आते है, DL 1 RT सिटी टैक्सी स्कीम 2015 के तहत रेडियो टैक्सियों को प्रदान की जाती है और सिटी टैक्सी स्कीम 2015 के तहत नियमित टैक्सियों को DL 1T प्रदान किया जाता है। DL1Z पंजीकरण ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सियों को प्रदान किया जाता हैं। यह जानकारी दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर यहां पाई जा सकती है –

http://www.delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_transport/Transport/Home/Permits/Approach+For+Permit


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