मुख्तारनामा धारक अपने बेटे को संपत्ति बेचता है क्या यह मान्य है


सवाल

"ए" को "बी" से पंजीकृत सामान्य मुख्तारनामे के माध्यम से संपत्ति मिली। अब "ए" संपत्ति को तीसरे व्यक्ति को बेचना चाहता है। प्रश्न है: यदि "बी" पंजीकरण के लिए नहीं आएगा, तो क्या लेनदेन मान्य होगा? क्योंकि, हम नहीं जानते कि “बी” कहाँ है? इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क भरकर, "ए" अपने बच्चे को प्रापर्टी बेच सकता है? उनमें से कुछ ने कहा कि, बच्चों को संपत्ति बेचना मान्य नहीं हो सकता है, चूंकि “ए” सिर्फ़ मुख्तारनामा धारक है। मुख्तारनामा यह कहता है कि “ए” इसे परिवार सहित किसी को भी बेच सकता है। कृपया टिप्पणी करें।

उत्तर (1)


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सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार यह संभव नहीं है। वह मुख्तारनामे द्वारा स्वामित्व के स्थानान्तरण वैध नहीं हैं। केवल पंजीकृत बिक्री विलेख वैध हैं। लेकिन यह पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नहीं है; मौजूदा संपत्ति जो कि मुख्तारनामा धारक (अक्टूबर 11, 2011 से पहले) से खरीदी गयी हैं, प्रभावित नहीं होंगे। यहां तक कि जो लोग आज भी मुख्तारनामा रखते हैं, वे इसे एक बिक्री विलेख में परिवर्तित करके "नियमित" कर सकते हैं, लेकिन वे इसे किसी तीसरे पक्ष को नहीं बेच सकते हैं।


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