क्या उपहार विलेख के लिए पंजीकरण आवश्यक है और उसका शुल्क क्या हैं


सवाल

मेरी मांसी, मेरी मां को निकट भविष्य में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए 15 लाख रुपये उपहार में देना चाहती है, क्या उपहार विलेख तैयार करना आवश्यक है? यदि हां, तो क्या इसे पंजीकृत कराना होगा या क्या इस पर स्टांप ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा कृपया अनुमानित व्यय का उल्लेख करें।

उत्तर (1)


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100 रुपये से अधिक के किसी भी चल या अचल संपत्ति का कोई भी लेनदेन या खरीद पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। उपहार विलेख पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क जिस स्थान पर संपत्ति स्थित है, वहाँ के सर्कल विक्रिय दर के अनुसार संपत्ति के कुल मूल्यांकन पर निर्भर करता है। जैसे पश्चिम बंगाल में रक्त के संबंध में उपहार देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति के कुल मूल्यांकन का 0.5% लगता है और पंजीकरण शुल्क कुल मूल्यांकन का 1.2% लगता है।


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