क्या मेरी पत्नी आपसी तलाक के बाद रखरखाव के लिए दावा कर सकती है


सवाल

मैं और मेरी पत्नी हिंदू विवाह कानून की धारा 13 बी, कि शर्तों पर आपसी तलाक पाने के लिए, अगर मैं गिफ्टेड आइटम या पैसे वापस कर देता हूँ, सहमत हो गए हैं। कानूनी तौर पर पैसे कैसे वापस करे जिससे की वो बाद में इनकार न करे? और मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या कोई कानूनी तरीका है जिससे के मैं तलाक के बाद किसी भी प्रकार का रखरखाव देने से छुटकारा पा सकूँ क्योंकि ये तलाक आपसे सहमति से हो रहा है? मैंने wordpress.com पर एक केस पड़ा था कि, जहां अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 125 के तहत आप किसी को रखरखाव के लिए केस करने से नहीं रोक सकते| कृपया मुझे उत्तम सलाह दीजिये|

उत्तर (1)


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अगर आप सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने समझौते की शर्तों से सहमत है और उसके बाद सहमत होते है रखरखाव के लिए तो उसके बाद वो समझौते कि शर्तों से बंधी हुई है और वो धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम या Cr.P.C की धारा 125 के तहत रखरखाव का केस नहीं कर सकती|

आपके संयुक्त समझौते कि याचिका के तहत, अगर आपकी बीवी पढ़ी लिखी है और आपके आपसी सहमति से तलाक होता है तो आप उसे रखरखाव देने के लिए बाध्य नहीं है|

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