अगर मेरी पत्नी मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं क्या करना है


सवाल

मैं अपनी शादी में नाखुश हूं, लेकिन मेरी पत्नी मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तलाक कैसे मिल सकता है?

उत्तर (1)


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यदि एक पति / पत्नी दूसरे पति / पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह विवादास्पद तलाक के रूप में जाना जाता है।

यदि आपके पति / पत्नी पारस्परिक तलाक के लिए तैयार नहीं है, तो आप हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत वर्णित किसी भी आधार के तहत याचिका दायर कर सकते हैं। भारत में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के लिए निम्नलिखित आधार वर्णित हैं: -



(1)भारतीय तलाक (संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्रारंभ होने से पहले या बाद में, किसी भी वैध विवाह को, पति या पत्नी द्वारा या तो जिला न्यायालय में पेश की गई निम्न आधारों पर याचिका द्वारा विघटित किया जा सकता है-

शादी के समापन के बाद, प्रतिवादी

i) ने व्यभिचार किया है; या

ii) किसी अन्य धर्म में रूपांतरण द्वारा हिंदू नहीं रहा; या

iii) याचिका की प्रस्तुति से तुरंत पहले कम से कम तीन वर्ष की निरंतर अवधि के लिए अस्वस्थ मस्तिष्क रहा है; या

iv) याचिका के प्रस्तुतीकरण से पूर्व तीन साल से कम समय तक जहरीले और असाध्य रूप के कुष्ठ रोग से पीड़ित है; या

v) याचिका की प्रस्तुति से पहले ही कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए, एक संचारी रूप के यौन रोग से पीड़ित है; या

vi) किसी भी धार्मिक आदेश या धर्म को अपना कर सामाजिक दुनिया को छोड़ दिया है; या

vii) किन्ही व्यक्तियों द्वारा जिन्हे उस व्यक्ति को 'स्वाभाविक रूप से' सुनाई या देखे जाने की उम्मीद की जाती है, सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिए उसे जीवित देखा या सुना नहीं गया है; या

viii) उस पक्ष के खिलाफ न्यायिक जुदाई के लिए आदेश पारित होने के बाद दो साल या उससे ऊपर की अवधि के लिए सहवास शुरू नहीं किया है; या

ix) दो वर्ष की अवधि तक प्रतिवादी के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली के हुक्मनामे का गैर-अनुपालन।

x) याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार करना जिससे याचिकाकर्ता के मन में उचित आशंका पैदा हो कि याचिकाकर्ता का प्रतिवादी के साथ रहना हानिकारक होगा

 

(2) एक पत्नी भी अपने विवाह के विघटन के लिए निम्न आधार पर तलाक की याचिका पेश कर सकती है: -

i) यदि अधिनियम के प्रारंभ से पहले पति की एक अन्य पत्नी है और दूसरे विवाह के समय जीवित है और दूसरी पत्नी के तलाक की याचिका दायर करने के समय मौजूद है; या

ii) शादी के बाद पति, बलात्कार, पुस्र्षमैथुन या पशुसंभोग के दोषी हो।

आपके मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए, आप उपरोक्त किसी भी आधार पर याचिका दायर कर सकते हैं और तलाक ले सकते हैं।


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अनुवादित किया गया मूल उत्तर यहां पढ़ा जा सकता है।


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